कुछ मामलों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती
23 [ 24 कुछ मामलों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती.
80J. (1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय एक औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज या इस खंड पर लागू करने के लिए जो एक होटल की व्यापार से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां, वहां करेगा, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में , निर्धारिती की कुल आय, ऐसे मुनाफे से कटौती कंप्यूटिंग और लाभ में, की अनुमति दी जाए 25 [(धारा 80HH तहत निर्धारिती को स्वीकार्य कटौती से कम है, यदि कोई हो,] 26 से इतना की [या अनुभाग 80HHA)] जैसा भी मामला हो उसके रूप में राशि, औद्योगिक उपक्रम या जहाज या होटल के कारोबार में नियोजित पूंजी पर प्रतिवर्ष छह फीसदी की दर से गणना की राशि से अधिक नहीं है, 27 [उप में निर्दिष्ट तरीके से अभिकलन आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में धारा (1 ए)] (इस भाग में उक्त किया जा रहा है इसके बाद के रूप में गणना की राशि, पिछले वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी की प्रासंगिक राशि के रूप में):
28 [बशर्ते कि एक औद्योगिक उपक्रम से, एक कंपनी होने के नाते एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभ और लाभ के संबंध में जो प्राणियों के निर्माण या उत्पादन लेख या मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद अपने कोल्ड स्टोरेज संयंत्र या संयंत्र संचालित करने के लिए, या करने के लिए पहले उस तारीख के बाद, या उस तारीख के बाद ही काम शुरू होता है, जो एक होटल के कारोबार से उपयोग में लाया जाता है जो एक जहाज से, इस उपधारा के प्रावधानों के प्रभावी होंगे मानो शब्द "छह प्रतिशत" शब्दों के लिए "सात प्रतिशत और एक आधा" प्रतिस्थापित किया गया था.]
29 इस खंड के प्रयोजनों के लिए [(1 ए) (आई), एक औद्योगिक उपक्रम या एक होटल के कारोबार में नियोजित पूंजी के रूप में अन्यथा स्पष्ट रूप से इस खंड में प्रदान के अलावा, (के लिए खंड (द्वितीय) के अनुसार गणना की जाएगी चतुर्थ) और एक जहाज में नियोजित पूंजी खंड (वी) के अनुसार गणना की जाएगी.
उपक्रम की ओर इस खंड प्रथम निम्नलिखित तरीके से पता लगाया जा होगा लागू होता है जो करने के लिए होटल के व्यापार की गणना की अवधि के पहले दिन के रूप में संपत्ति के मूल्यों का प्रतिनिधित्व मात्रा (ii) कुल: -
(मैं) मूल्यह्रास के हकदार संपत्ति के मामले में, उनके मूल्य नीचे लिखा;
(Ii) खरीद से हासिल कर लिया और निर्धारिती को उनके वास्तविक लागत, मूल्यह्रास के हकदार नहीं संपत्ति के मामले में;
(Iii) संपत्ति के मामले में खरीद द्वारा से अन्यथा प्राप्त कर लिया और, मूल्यह्रास के हकदार नहीं है कि वे व्यापार की संपत्ति बन गया जब संपत्ति के मूल्य;
(Iv) संपत्ति के मामले में कारण व्यापार पर ले जाने वाले व्यक्ति को किया जा रहा है ऋण, उन ऋण की मामूली राशि;
(V) संपत्ति के मामले में, हाथ या बैंक में नकदी, राशि तत्संबंधी जा रहा है.
स्पष्टीकरण 1: इस खंड में, "वास्तविक लागत" धारा 43 (1) के खंड के रूप में एक ही अर्थ है.
स्पष्टीकरण 2: इस खंड में और खंड (तृतीय), "गणना अवधि" मुनाफा और औद्योगिक उपक्रम या होटल के व्यापार का लाभ 43A को वर्गों 28 के तहत गणना कर रहे हैं जिस अवधि के लिए इसका मतलब है.
स्पष्टीकरण 3: इस खंड में और खंड (वी) में, "मूल्य नीचे लिखा" धारा 43 के खंड (6) के रूप में एक ही अर्थ है.
स्पष्टीकरण 4: किसी भी संपत्ति की लागत अन्यथा नकदी में से संतुष्ट कर दिया गया है, वास्तव में संपत्ति के लिए दिए गए विचार की तो मूल्य संपत्ति की वास्तविक लागत के रूप में माना जाएगा.
(Iii) (द्वितीय) निर्धारिती द्वारा स्वामित्व उधार धन और ऋण की गणना अवधि के पहले दिन के रूप में (किसी भी दिशा में बकाया राशि सहित मात्रा की कुल काटा जाएगा खंड के अधीन निधारित के रूप में मात्रा की कुल से टैक्स के संबंध में देयता).
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(I) 'कर' का अर्थ है,
(क) आयकर या सुपर टैक्स की वजह से इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत (एडवांस टैक्स सहित);
(ख) संपत्ति कर की वजह से संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के किसी भी प्रावधान के तहत;
(ग) उपहार कर उपहार कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) के किसी भी प्रावधान के तहत कारण;
(घ) सुपर लाभ कर सुपर लाभ कर अधिनियम, 1963 (1963 का 14) के किसी भी प्रावधान के तहत कारण;
(ई) अधिकर कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के किसी भी प्रावधान के तहत कारण;
(Ii) कर के संबंध में किसी भी दायित्व बन गए हैं समझा जाएगा कारण
(एक) के कारण इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एडवांस टैक्स के मामले में तारीख पर जिस पर इस तरह के एडवांस टैक्स देय है; और
(ख) यह भुगतान करने की आवश्यकता है जो भीतर की अवधि के पहले दिन किसी भी अन्य टैक्स के मामले में.
खंड (द्वितीय) के तहत पता लगाया रूप में (चतुर्थ) खंड (तृतीय) के तहत निर्धारित रूप में परिणामी राशि किसी भी निवेश व्यापार के लाभ की गणना में खाते में नहीं ले रही है, जिसमें से आय और किसी भी धन की, मूल्य से कम हो जाएगा अब तक इस तरह के निवेश या धन की कुल खंड के अधीन (तृतीय) राजधानी कंप्यूटिंग में कटौती करने के लिए आवश्यक हैं जो उधार धन की राशि से अधिक के रूप में, व्यापार के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं.
उधार के पैसे की रक़म या कि जहाज को प्राप्त करने में किए गए कर्ज के कारण अभिकलन तिथि पर निर्धारिती द्वारा स्वामित्व मात्रा की कुल द्वारा कम (v) एक जहाज में नियोजित पूंजी जहाज के नीचे लिखा मूल्य होने के लिए ले जाया जाएगा .
स्पष्टीकरण: एक जहाज के संबंध में इस खंड में, "संगणना तिथि", इसका मतलब है,
(क) जहाज पहले प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में, यह तो उपयोग में लाया जाता है, जिस पर तारीख;
(ख) किसी भी बाद पिछले साल, इस तरह पिछले साल की पहली सुबह के संबंध में.]
(2) उप - धारा (1) में निर्दिष्ट कटौती औद्योगिक उपक्रम का निर्माण या उत्पादन लेख या अपनी कोल्ड स्टोरेज संयंत्र को संचालित करने के लिए शुरू होता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी या पौधों या जहाज पहले प्रयोग में लाया जाता है या होटल का व्यवसाय (जैसे निर्धारण वर्ष प्रारंभिक आकलन वर्ष के रूप में निर्दिष्ट इस अनुभाग में, इसके बाद जा रहा है) और चार मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल कामकाज शुरू होता है:
शब्द "चार आकलन वर्ष" के लिए, शब्द "छह आकलन वर्ष" प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में अगर एक सहकारी समिति की जा रही एक निर्धारिती के मामले में, इस उपधारा के प्रावधानों के प्रभावी होंगे बशर्ते कि.
धारा 64 के प्रावधानों को लागू करने के बिना और किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन के रूप में (3) औद्योगिक उपक्रम या जहाज या होटल के व्यवसाय से व्युत्पन्न लाभ और लाभ की राशि, जैसा भी मामला हो, (कुल आय में शामिल कहां के तहत अध्याय VI-A 30 [***] से पहले प्रारंभिक आकलन वर्ष के लिए (एक आकलन वर्ष नहीं किया जा रहा अप्रैल, 1967 की 1 दिन या उसके बाद शुरू होने के एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में या चौथे करने के बाद आकलन वर्ष) प्रारंभिक आकलन वर्ष के अंत से गिना, पिछले वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी की प्रासंगिक राशि से कम हो, के रूप में ऐसी कोई लाभ और लाभ कर रहे हैं, जहां इस तरह की कमी की राशि या, प्रासंगिक के बराबर राशि पिछले वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी की राशि को आगे बढ़ाया और उप - धारा (1) [में निर्दिष्ट लाभ और लाभ के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा (जैसे राशि, या तो मामले में, इसके बाद की जा रही है, इस खंड में, कमी के रूप में) इजाजत देने के बाद अभिकलन के रूप में कटौती, यदि कोई हो, के तहत स्वीकार्य 31 [***] 32 [धारा 80HH] 33 [या अनुभाग 80HHA] 34 [***] और पिछले वर्ष के संबंध में कहा कि उप - धारा (1) अगले अगले आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक और, वहाँ कि आकलन वर्ष के लिए ऐसी कोई लाभ और लाभ कर रहे हैं, या जैसा भी मामला हो कमी, ऐसे लाभ और लाभ, पूरे या कमी के संतुलन से अधिक है, जहां अगर के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा अगले अगले आकलन वर्ष के लिए और अगर और अब तक इस तरह की कमी पूरी तरह से इतनी दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह तो पर अगले अगले आकलन वर्ष के लिए इस तरह के लाभ और निर्धारणीय लाभ के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा इस तरह के लाभ और लाभ:
बशर्ते कि-
प्रारंभिक आकलन वर्ष के अंत से माना के रूप में (मैं) किसी भी हालत में कमी या उसके किसी भाग सातवें निर्धारण वर्ष से परे आगे बढ़ाया जाएगा;
वहाँ एक से अधिक की कमी है और ऐसे प्रत्येक कमी एक अलग निर्धारण वर्ष से संबंधित है जहां (द्वितीय), पहले के एक आकलन वर्ष से संबंधित है जो कमी एक बाद में मूल्यांकन के संबंध में कमी दूर स्थापित करने से पहले इस उपधारा के तहत बंद सेट किया जाएगा वर्ष:
आगे शब्द "चौथी आकलन वर्ष" के लिए, शब्द "छठे निर्धारण वर्ष" प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में अगर एक सहकारी समिति की जा रही एक निर्धारिती के मामले में, इस उपधारा के प्रावधानों के प्रभावी होंगे बशर्ते कि.
(4) यह खंड अर्थात् निम्न स्थितियाँ, को पूरा जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम पर लागू होता है: -
(मैं) यह पहले से ही अस्तित्व में एक व्यापार के बंटवारे के ऊपर, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है;
(Ii) इसके बारे में एक नया व्यापार करने के लिए स्थानांतरण द्वारा गठित नहीं है 35 [***] मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र;
(Iii) यह विनिर्माण या लेख का उत्पादन, या भारत के किसी भी हिस्से में एक या एक से अधिक कोल्ड स्टोरेज संयंत्र या संयंत्र, चल रही है, और शुरू हो गया है या निर्माण या उत्पादन लेख या अवधि के भीतर किसी भी समय, इस तरह के संयंत्र या संयंत्र संचालित करने के लिए शुरू होता है के 36 [तैंतीस] साल अप्रैल, 1948, या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष औद्योगिक उपक्रम के संदर्भ में निर्दिष्ट कर सकते हैं जैसे आगे की अवधि के 1 दिन के बाद अगले;
(Iv) औद्योगिक उपक्रम लेख विनिर्माण या उत्पादन करता है, जहां एक मामले में, उपक्रम शक्ति की सहायता के साथ किए एक विनिर्माण प्रक्रिया में दस या अधिक श्रमिकों को रोजगार, या की सहायता के बिना पर किए गए एक विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार बिजली:
खंड (मैं) में हालत खंड में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के व्यापार का निर्धारिती द्वारा पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार का एक परिणाम के रूप में गठन किया गया है जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि 33b, परिस्थितियों में और उस खंड में निर्धारित अवधि के भीतर:
37 [आगे उसके पहले किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भी इमारत या किसी भी हिस्से औद्योगिक उपक्रम के कारोबार को सौंप दिया है जहां, बशर्ते कि, इसलिए तबादला भवन या भाग के मूल्य में नियोजित पूंजी कंप्यूटिंग में खाते में नहीं लिया जाएगा औद्योगिक उपक्रम:]
38 [ग्यारहवीं अनुसूची में सूची में विनिर्दिष्ट किसी लेख का विनिर्माण या उत्पादन करता है जो एक औद्योगिक उपक्रम के मामले में है कि भी प्रदान की, खंड (ग) के प्रावधानों, "तैंतीस वर्ष" शब्दों के लिए के रूप में यदि प्रभावी होंगे "इकतीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किया गया था.]
39 [स्पष्टीकरण 1: इस उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, जो किसी मशीनरी या संयंत्र हैं, मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र के रूप में नहीं माना जाएगा निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं: -
(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत में इस्तेमाल किया निर्धारिती द्वारा स्थापना, की तारीख से पहले, किसी भी समय, नहीं था;
(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी भी देश से भारत में आयात किया जाता है; और
(ग) ऐसे मशीनरी या संयंत्र के सम्मान में ह्रास के कारण कोई कटौती नहीं की अनुमति है या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है, या किसी की कुल आय की गणना में इस अधिनियम की गई है पूर्व निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से किसी भी अवधि के लिए व्यक्ति.
स्पष्टीकरण 2: एक औद्योगिक उपक्रम के मामले में, किसी मशीनरी या संयंत्र या उसके पहले किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भी हिस्से में एक नया व्यापार और अलग मशीनरी या संयंत्र या के कुल मूल्य को सौंप दिया है जहां तबादला फीसदी बीस से अधिक नहीं है व्यापार में इस्तेमाल किया मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य का है, तो, खंड के प्रयोजनों के लिए (द्वितीय) इस उप - धारा की, उसमें निर्दिष्ट शर्त के साथ पालन किया गया समझा और किया जाएगा मशीनरी या संयंत्र का कुल मूल्य या तो स्थानांतरित कर हिस्सा औद्योगिक उपक्रम में कार्यरत राजधानी कंप्यूटिंग में खाते में नहीं लिया जाएगा.]
(5) इस अनुभाग में निम्न स्थितियाँ अर्थात्, पूरा कर रहे हैं, जहां किसी भी जहाज, पर लागू होता है: -
(मैं) यह एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है और पूरी तरह से यह द्वारा किए गए व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है;
(Ii) यह, स्वामित्व और भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में इस्तेमाल भारतीय कंपनी द्वारा अधिग्रहण की तारीख करने के लिए पिछले नहीं था; और
(Iii) यह की अवधि के भीतर किसी भी समय भारतीय कंपनी द्वारा उपयोग में लाया जाता है 40 अप्रैल, 1948 के 1 दिन के बाद अगला [तैंतीस] साल.
(6) इस अनुभाग में निम्न स्थितियाँ अर्थात्, पूरा कर रहे हैं, जहां किसी भी होटल, के व्यापार पर लागू होता है: -
(क) होटल का व्यवसाय 41 [***] पहले से ही अस्तित्व में है या पहले एक होटल के रूप में या के लिए प्रयोग किया जाता एक इमारत के एक नए व्यवसाय के लिए स्थानांतरण द्वारा एक व्यवसाय के बंटवारे, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है किसी मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र;
(ख) होटल का स्वामित्व कारोबार और कम से कम पांच लाख रुपये की चुकता पूंजी के साथ भारत में पंजीकृत कंपनी द्वारा किया जाता है;
(ग) 42 [***]
(घ) होटल केन्द्र सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है;
43 [(ई) होटल के कारोबार अप्रैल, 1961 के दिन 1 पर या के बाद ही काम शुरू होता है, लेकिन अप्रैल, 1981 के 1 दिन पहले.]
44 [स्पष्टीकरण: पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल एक होटल, किसी भी इमारत, या उसके किसी भाग, पहले से एक होटल के रूप में इस्तेमाल किया,, या किसी मशीनरी या संयंत्र, या उसके किसी भाग, के व्यापार के मामले में को सौंप दिया है कहां एक नया व्यापार और इसलिए तबादला भवन, मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य (क) खंड के प्रयोजनों के लिए, तो व्यवसाय में इस्तेमाल किया निर्माण, मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है इस उप - धारा की, उसमें निर्दिष्ट शर्त के साथ पालन किया गया है समझा जाएगा और भवन, मशीनरी या संयंत्र या तो स्थानांतरित कर भाग का कुल मूल्य होटल के कारोबार में नियोजित पूंजी कंप्यूटिंग में खाते में नहीं लिया जाएगा .]
45 [6A) 46 निर्धारिती एक कंपनी या सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति कहां है, उप - धारा के तहत कटौती (1) एक औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभ और लाभ से स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि औद्योगिक उपक्रम के खातों (2) खंड में 288 की उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में परिभाषित के रूप में पिछले वर्ष के लिए कटौती का दावा किया है, जिसके लिए आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक, एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, और निर्धारिती आय के बारे में उनकी वापसी के साथ साथ प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित.
(6B) औद्योगिक उपक्रम या होटल या जहाज के आपरेशन के व्यापार के प्रयोजनों के लिए आयोजित किसी भी माल निर्धारिती, या जहां से पर किए गए किसी भी अन्य व्यवसाय के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं कहाँ किसी अन्य व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए आयोजित किसी भी माल निर्धारिती द्वारा किए, औद्योगिक उपक्रम या होटल या जहाज के आपरेशन के व्यापार के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं और किसी भी मामले में, विचार, औद्योगिक उपक्रम के व्यापार के खातों में दर्ज की गई है के रूप में इस तरह के हस्तांतरण के लिए कोई भी, अगर या जहाज के होटल या आपरेशन हस्तांतरण की तिथि के आधार पर इस तरह के सामान के बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, तो, इस धारा के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए, मुनाफे और औद्योगिक उपक्रम या व्यापार का लाभ स्थानांतरण, या तो मामले में, कि आज की तारीख में इस तरह के सामान के बाजार मूल्य पर किया गया था के रूप में अगर होटल या जहाज के आपरेशन के अभिकलन किया जाएगा:
की राय में जहां, बशर्ते कि 47 [आकलन] अधिकारी, औद्योगिक उपक्रम या होटल का व्यवसाय या ढंग से जहाज के आपरेशन के लाभ और लाभ की गणना एतद्पूर्व प्रस्तुत असाधारण कठिनाइयों, निर्दिष्ट 47 [ वह उचित समझे आकलन] अधिकारी इस तरह के उचित आधार पर इस तरह के लाभ और लाभ की गणना कर सकते हैं.
स्पष्टीकरण: इस उप - धारा में, "बाजार मूल्य", किसी भी माल के संबंध में, इस तरह के सामान आमतौर पर खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा कि कीमत का मतलब है.
(6C) यह प्रतीत होता कहां 48 [आकलन] अधिकारी कि, औद्योगिक उपक्रम या होटल या इस खंड लागू होता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो जहाज के आपरेशन के व्यापार पर ले जाने निर्धारिती के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण, या किसी अन्य कारण से, उन दोनों के बीच कारोबार के दौरान तो उन दोनों के बीच किए गए कार्यों अधिक औद्योगिक उपक्रम या होटल या के संचालन के कारोबार में उठता है की उम्मीद की जा सकती है जो साधारण मुनाफे से निर्धारिती को पैदा करता है कि व्यवस्था की है जहाज, 48 यथोचित गया है समझा जा सकता है के रूप में [आकलन] अधिकारी, औद्योगिक उपक्रम या इस धारा के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए होटल या जहाज का मुनाफा और लाभ कंप्यूटिंग में, लाभ की राशि ले जाएगा उधर से निकाली गई.]
(7) केन्द्रीय सरकार, यह इस खंड द्वारा प्रदत्त छूट के रूप में यह इस तरह की तारीख से प्रभावी औद्योगिक उपक्रमों के किसी भी वर्ग के लिए लागू नहीं होगा कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, फिट प्रत्यक्ष लगता है कि मई के रूप में ऐसी जाँच करने के बाद अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है.
प्र 23 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी रूप से, हटा दिया गया था जो धारा 84 के स्थान पर डाला 1968/01/04.
प्र 24 नियम 19A देखें.
प्र.25. "(कटौतियों की कुल द्वारा कम, यदि कोई हो, धारा 80H और अनुभाग 80HH तहत निर्धारिती को स्वीकार्य)" कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1975 से प्रभावी के लिए एवजी 1976/01/04.
26 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
प्र.27. 1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा "निर्धारित तरीके से अभिकलन" के लिए एवजी.
प्र 28 वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
प्र.29. 1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.
वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 30. "या अनुभाग 280 हे"1988/01/04.
कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए 31. "खंड 80H" अधिनियम, 1975 से प्रभावी1976/01/04.
प्र.32. प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
प्र.33. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 34. "धारा 80-मैं"1973/01/04.
35. "एक इमारत (किराया या पट्टे पर ली गई एक इमारत नहीं किया जा रहा)" वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1976/01/04.
प्र.36. 1975/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम द्वारा "अट्ठाईस", 1975, और "अट्ठाईस" एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा "तेईस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1969/01/04.
प्र.37. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
प्र.38. वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/04.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
प्र 40 1975/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम द्वारा "अट्ठाईस", 1975, और "अट्ठाईस" एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा "तेईस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1969/01/04.
41. "अप्रैल, 1961 के 1 दिन या उसके बाद से कार्य शुरू होता है, और" वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1975/01/04.
प्र.42. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1974/01/04.
प्र 43 वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1976/01/04.
प्र.45. डाला, Ibid.
प्र.46.नियम 18C और फार्म सं 10D देखें.
प्र.47. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र 48 प्रतिस्थापित ibid.

