वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1989 से भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया गया।
कतिपय दशाओं में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों या पोतों या होटल के कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती
80ञ. 96[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1989 से भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया गया।]
96. लोप किए जाने से पूर्व, धारा 80ञ धारा 84 के स्थान पर अंत:स्थापित की गर्इ थी [जिसका वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से लोप किया गया था] और बाद में वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा 1.4.1969 से, वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1973 से, वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1974 से, प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1974 से, वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1975/1.4.1976 से, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1.4.1978 से, वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा 1.4.1979 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा, 1.4.1972 से भूतलक्षी प्रभाव से, प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से और वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1988 से संशोधन किया गया था।
[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

