आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80जजखक

कतिपय दशाओं में आवास परियोजना से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80जजखक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

कतिपय दशाओं में आवास परियोजना से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती

कतिपय दशाओं में आवास परियोजना से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती
निम्न खंड 80HHBA वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा खंड 80HHB बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
मुनाफा और कुछ मामलों में आवास परियोजनाओं से लाभ के संबंध में कटौती.
80HHBA.                     (1) भारत में एक निवासी है जो एक भारतीय कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती की सकल कुल आय के आधार पर निर्धारिती को सम्मानित किया गया एक आवासीय परियोजना के क्रियान्वयन से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां वैश्विक निविदा और ऐसी परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, के, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, निर्धारिती की कुल आय, एक राशि में से इस तरह के लाभ और लाभ से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी उसके पचास प्रतिशत के बराबर.
(2) इस धारा के तहत कटौती अर्थात्, निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल यदि अनुमति दी जाएगी: -
             (मैं) निर्धारिती निर्धारिती एक भारतीय कंपनी या एक सहकारी समिति, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति है, जहां उसके द्वारा किए गए आवासीय परियोजना के क्रियान्वयन और, के व्यापार से व्युत्पन्न लाभ और लाभ के संबंध में अलग खातों का रखरखाव ऐसे खातों उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा (2) धारा 288 और निर्धारिती आय विधिवत ऐसे एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट के बारे में उनकी वापसी के साथ प्रस्तुत की गई हैं;
             (Ii) उप - धारा (1) में निर्दिष्ट लाभ और लाभ के पचास प्रतिशत के बराबर राशि इस धारा के तहत कटौती की अनुमति है और किया जा रहा है जिनके संबंध में मुनाफा और पिछले साल के नुकसान के खाते में डेबिट किया जाता है लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए के अलावा अन्य जो अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जा करने के लिए (हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रिजर्व खाता बुलाया जा सकता है) एक रिजर्व खाते में जमा:
खंड के अनुसरण में आवासीय परियोजनाओं रिजर्व खाते में निर्धारिती द्वारा जमा राशि (द्वितीय) उपधारा में निर्दिष्ट लाभ और लाभ का कम से कम पचास प्रतिशत है (1), इस धारा के तहत कटौती की जाएगी, जहां बशर्ते कि इसलिए खंड (ख) के अनुसरण में क्रेडिट की गई राशि को सीमित.
उप - धारा के तहत कटौती (1) की अनुमति दी है, जिसमें पिछले साल के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय अगर (3), निर्धारिती वैसे वितरण के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रिजर्व खाते में जमा राशि का इस्तेमाल लाभांश या लाभ के या निर्धारिती के कारोबार का एक उद्देश्य नहीं है जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए, कटौती मूल रूप से (1) गलत तरीके से अनुमति दी गई है समझा जाएगा और मूल्यांकन अधिकारी, कुछ के बावजूद में निहित हो सकता उपधारा के तहत अनुमति दी इस अधिनियम, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और, जहां तक ​​हो सके, उप - धारा (7) के में विनिर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी आवश्यक संशोधन और धारा 154 का प्रावधान करना उस अनुभाग पैसा तो इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है.
(4) "निश्चित आय के संबंध में सी. कटौती", उप - धारा के तहत एक आवासीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारिती को देय आय का कोई हिस्सा शीर्षक के तहत इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी (1) किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती के लिए योग्य होगा.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
             (क) "आवास परियोजना 'के लिए एक परियोजना का मतलब
             (I) भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी भवन, सड़क, पुल या अन्य संरचना का निर्माण;
             (द्वितीय) के रूप में (जो भी प्रकृति के) इस तरह के अन्य कार्य के निष्पादन में निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) "विश्व बैंक" पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक और डेवलपमेंट बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1945 में करने के लिए भेजा मतलब है.

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