आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ज

विस्थापित व्यक्तियों, आदि को रोजगार के नए औद्योगिक उपक्रमों के मामले में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ज

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

विस्थापित व्यक्तियों, आदि को रोजगार के नए औद्योगिक उपक्रमों के मामले में कटौती

विस्थापित व्यक्तियों, आदि को रोजगार के नए औद्योगिक उपक्रमों के मामले में कटौती

निश्चित आय के संबंध में सी कटौती

विस्थापित व्यक्तियों, आदि को रोजगार के नए औद्योगिक उपक्रमों के मामले में कटौती

80H. (1) किसी निर्धारिती की सकल कुल आय इस खंड पर लागू करने के लिए जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों, इस तरह के लाभ और लाभ से कटौती करने के विषय में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी इस धारा के तहत कटौती की राशि, किसी भी मामले में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी कि, ताकि हालांकि, निर्धारिती की कुल आय की गणना में पचास फीसदी तत्संबंधी के बराबर राशि का.

(2) इस अनुच्छेद अर्थात्, सभी निम्न शर्तों को पूरा जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम पर लागू होता है:

(मैं) यह पहले से ही अस्तित्व में एक व्यापार के बंटवारे के ऊपर, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है;

(Ii) यह एक इमारत, मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र के लिए एक नया व्यापार के लिए स्थानांतरण द्वारा गठित नहीं है;

(Iii) यह शुरू हो या अप्रैल, 1967 के 1 दिन के बाद अगले तीन साल की अवधि के भीतर किसी भी समय भारत के किसी भी हिस्से में लेख manufucture या उत्पादन शुरू होता है;

(Iv) यह पिछले वर्ष के दौरान हर कार्य दिवस पर, रोजगार, एक विनिर्माण प्रक्रिया में चालीस या अधिक कार्यकर्ताओं के साथ (या शक्ति की सहायता के बिना पर किया जाता है); और

(V) यह विस्थापित व्यक्तियों या repatriates या विस्थापित व्यक्तियों या repatriates के परिवारों के सदस्यों को रोजगार (ऐसे सभी कर्मचारियों को किया जा रहा है, बाद में, पुनर्वास कर्मचारियों के रूप में) और पुनर्वास कर्मचारियों की दैनिक औसत संख्या, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित के रूप में नहीं है कम से कम साठ प्रति पिछले साल भर में, उपक्रम में कार्यरत सभी व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या का प्रतिशत.

स्पष्टीकरण 1 -. "परिवार के सदस्य", एक विस्थापित व्यक्ति है या प्रत्यावर्तित करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में, ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य का मतलब है ऐसे सदस्य थे, तो ऐसे व्यक्ति पर निर्भर उपक्रम, में अपने रोजगार से पहले.

स्पष्टीकरण 2 -. जैसा भी मामला हो पुनर्वास के कर्मचारियों के संबंध में "दैनिक औसत संख्या", या, उपक्रम में कार्यरत सभी व्यक्तियों, संख्या का पुनर्वास कर्मचारियों की संख्या का कुल विभाजित करके पर पहुंचे होना करने के लिए ले जाया जाएगा या, जैसा भी मामला हो, उस महीने में कार्य दिवसों की कुल संख्या से एक माह के प्रत्येक कार्य दिवस पर उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या.

(3) इस अनुच्छेद के प्रावधानों, एक औद्योगिक उपक्रम के संबंध में, उपक्रम लेख का निर्माण या उत्पादन शुरू होता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन करने के लिए लागू नहीं होगी, और नौ मूल्यांकन वर्षों के तुरंत सफल.

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

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