आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 80छछग

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80छछग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2007

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों के दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती

80छछग. किसी ऐसे निर्धारिती की, जो व्यक्ति है, स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति के सिवाय जो पूर्णत: या भागत: सरकार द्वारा वित्तपोषित है, कुल आय की संगणना करने में, उसके द्वारा पूर्ववर्ष में किसी राजनैतिक दल को अभिदान की गर्इ किसी राशि की कटौती की जाएगी।

स्पष्टीकरण.--धारा 80छछख और 80छछग के प्रयोजनों के लिए "राजनैतिक दल" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोर्इ राजनैतिक दल अभिप्रेत है।]

 

 

[वित्त अधिनियम, 2007 तथा कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट