कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती
94[कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती
80छछख. किसी ऐसे निर्धारिती की जो कोर्इ भारतीय कंपनी है, कुल आय की संगणना करने में, उसके द्वारा पूर्ववर्ष में किसी राजनैतिक दल 94क[या निर्वाचन न्यास] को अभिदाय की गर्इ किसी राशि की कटौती की जाएगी :
95[परन्तु नकद रूप में अभिदाय की गर्इ ऐसी किसी राशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]
स्पष्टीकरण.--शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अभिदाय” शब्द का उसके व्याकरणिक रूप भेदों के साथ वही अर्थ है जो उसका कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293क में हैं।
94. निर्वाचन और अन्य संबंधित विधियों (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा 11.9.2003 से अंत:स्थापित।
94क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1.4.2010 से अंत:स्थापित।
95. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

