आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80छछ

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80छछ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती
66 भुगतान के किराए के संबंध में [कटौती. 66A
80GG.             एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में धारा 10 के खंड में आने वाले किसी भी आय (13A) होने के एक निर्धारिती नहीं किया जा रहा, (किराए के भुगतान की दिशा में उसकी कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा किए गए खर्च की कटौती की जाएगी इस तरह के अतिरिक्त खर्च दो हजार प्रति माह रुपये या पच्चीस उसकी कुल आय के प्रतिशत से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा कब्जा कर किसी भी सुसज्जित या बिना असबाब आवास, के संबंध में) कहा जाता है जो कुछ भी नाम से साल के लिए, जो भी कम हो, और निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य शर्तों या सीमाओं के अधीन है 66B ऐसे आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए,:
किसी भी रिहायशी आवास है, जहां इस खंड में कुछ भी नहीं किसी भी मामले में एक निर्धारिती को लागू नहीं होगी
             (मैं) निर्धारिती द्वारा या ऐसे निर्धारिती वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है उसके कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों या पर किया जाता है, जहां जगह पर इस तरह के परिवार से, एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है, जहां उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या, के स्वामित्व वाले अपने व्यवसाय या पेशे; या
             (Ii) किसी अन्य जगह पर निर्धारिती द्वारा स्वामित्व, निर्धारिती के कब्जे मे रहने जा रहा है, जिसमें से मूल्य खंड के उपखंड (i) (क) या, जैसा भी मामला हो, खंड के अधीन निर्धारित किया जा रहा है (ख) (2) धारा 23 की उप - धारा की.
स्पष्टीकरण -. जैसा भी मामला हो इस खंड में, अभिव्यक्ति "पच्चीस उसकी कुल आय प्रतिशत" की, प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत प्रति दस "दस प्रति उसकी कुल आय के प्रतिशत" और अर्थ होगा इस धारा के तहत किसी भी खर्च के लिए कटौती की अनुमति से पहले निर्धारिती की कुल आय. ]

 

६६.वित्त द्वारा पुनः शुरू (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1998/01/04. इससे पहले मूल अनुभाग 80GG, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा सम्मिलित रूप, 1976/01/04 से प्रभावी और आगे वित्त अधिनियम, 1982 के द्वारा संशोधित, 1983/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1983, 1 से प्रभावी - 4-1984, वित्त अधिनियम, 1986, 1987/1/4 और वित्त से प्रभावी (नं. 2) अधिनियम, 1996, 1997/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1998/01/04.
66A.       यह भी 1982/08/02 सर्कुलर नं 327, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            66B.      शासन, खंड 80GG के तहत कटौती का दावा करने 11B प्रश्न में रिहायशी आवास निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में स्थित होना चाहिए कि प्रदान करता है:
(ए) (शहरी ढेर को छोड़कर) नगर क्षेत्रों - बंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेंद्रम और विशाखापत्तनम.
(शहरी ढेर सहित) (बी) के नगर क्षेत्रों - आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी , मदुरै, नागपुर, पटना, पूना, श्रीनगर, सूरत, वडोदरा और वाराणसी.

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