कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती
8 आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को दान के संबंध में कटौती
9 80 जी. 10 [(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस खंड के उपबंधों के अधीन -
11 उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी राशि या रकम भी शामिल है जहां एक मामले में [(i) 12 [उपखंड (IIIA) 13 [या उप खंड (iiiaa) 14 [या उप खंड (iiiab)] 15 [या में उपखंड (iiie)] 16 [या उप खंड (iiif)] 17 [या उप खंड (iiig)] या 18 [उपखंड (iiih) या] 19 [उपखंड (iiiha) या उपखंड (iiihb) या उपखंड (iiihc) 20 [या उपखंड (iiihd)] 21 [या उपखंड (iiihe)] 22 [या उपखंड (iiihf)] 22A [या उपखंड (iiihg) या उपखंड (iiihh)] या] में] उपखंड (सप्तम) खंड (क) क्या है, योग के पूरे के बराबर राशि या, जैसा भी मामला हो, ऐसी प्रकृति के साथ साथ इस तरह कुल की शेष राशि का पचास फीसदी रकम; और]
(Ii) किसी अन्य मामले में, उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के पचास प्रतिशत के बराबर राशि (2).]
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
से दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान (क) किसी भी रकम
(I) राष्ट्रीय रक्षा कोष केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित; या
(Ii) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड अगस्त, 1964 के 17 वें दिन पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय समिति द्वारा अपनाई ट्रस्ट की घोषणा की डीड में निर्दिष्ट; या
(Iii) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष; या
23 [(IIIA) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; या]
24 [(iiiaa) प्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत कोष; या]
25 [(iiiab) अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) फंड; या]
26 [(IIIB) राष्ट्रीय बाल कोष; या]
27 [(IIIC) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, फरवरी, 1985 के 21 दिन में नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था जिसका संबंध में घोषणा की विलेख; या]
28 [(iiid) राजीव गांधी फाउंडेशन, जून, 1991 के 21 दिन में नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था जिसका संबंध में घोषणा की विलेख; या]
29 [(iiie) सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन; या]
30 [(iiif) एक विश्वविद्यालय या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है के रूप में राष्ट्रीय श्रेष्ठता के किसी भी शिक्षण संस्थान के 31 इस संबंध में; या]
32 [(iiig) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष अक्टूबर, 1993 के दिन 1 पर शुरुआत और अक्टूबर, 1993 के 6 दिन या मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र को समाप्त अवधि के दौरान; या]
33 [(iiih) किसी भी जिला साक्षरता समिति इस तरह जिले में और साक्षरता और बाद साक्षरता गतिविधियों के लिए गांवों और कस्बों में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के प्रयोजनों के लिए उस जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में किसी भी जिले में गठित.
. स्पष्टीकरण - इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए, "शहर" प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक नहीं आबादी है जो एक शहर का मतलब है; या]
34 [(iiiha) नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल या अपने एकमात्र वस्तु संचालन से संबंधित सेवाओं और ब्लड बैंक की आवश्यकताओं की भारत में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन है जो किसी भी राज्य रक्ताधान परिषद के लिए.
स्पष्टीकरण -. इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए -
(क) 'राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद' सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत एक समाज का मतलब है और न भारत सरकार के रूप में एड्स नियंत्रण परियोजना के साथ काम करने के लिए एक अतिरिक्त सचिव के रैंक से नीचे के एक अधिकारी ने अपनी अध्यक्ष, कहा जाता है जो कुछ भी नाम से;
(ख) "राज्य रक्ताधान परिषद 'एक समाज, 1860 (1860 का 21) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत या भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद के परामर्श से पंजीकृत मतलब है और सचिव बुलाया भी नाम से इसके अध्यक्ष के रूप में, स्वास्थ्य विभाग के साथ काम है कि राज्य सरकार को दिया है; या
(Iiihb) गरीबों को चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित किसी भी फंड; या
(Iiihc) सेना केन्द्रीय कल्याण निधि या भारतीय नौसेना परोपकार कोष या ऐसी ताकतों या उनके आश्रितों के अतीत और वर्तमान सदस्यों के कल्याण के लिए संघ के सशस्त्र बलों द्वारा की स्थापना की वायु सेना के केन्द्रीय कल्याण निधि; या]
35 [(iiihd) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्रवात राहत कोष, 1996; या]
36 [(iiihe) राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि; या]
37 [(iiihf) के मामले के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उपराज्यपाल राहत कोष, हो सकता है:
इस तरह के फंड है बशर्ते कि
(एक) के मामले के रूप में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित अपनी तरह का एकमात्र फंड, हो सकता है;
(ख) के मामले के रूप में मुख्य सचिव या राज्य या संघ शासित प्रदेश के वित्त विभाग के समग्र नियंत्रण में हो सकता है;
जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार या उपराज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में (ग) ऐसे ढंग से प्रशासित; या]
निम्न उप खंड (iiihg) और (iiihh) डाला जाएगा के बाद उपखंड (iiihf) खंड (क) उप - धारा (2) के वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा खंड 80 जी के 1999/01/04:
(Iiihg) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल फंड; या
(Iiihh) नेशनल कल्चरल फंड केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित; या
(Iv) किसी अन्य फंड या इस खंड पर लागू करने के लिए जो किसी भी संस्था; या
(V) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से [अन्य किसी भी धर्मार्थ उद्देश्य 38 के लिए उपयोग किया जा करने के लिए; या]
39 [(vi) किसी भी अधिकारी धारा 10 के खंड (20A) में निर्दिष्ट; या
40 किसी भी निगम () के माध्यम से [धारा 10 के खंड (26BB) में निर्दिष्ट; या]
(सात) सरकार या किसी भी रूप में इस तरह के स्थानीय प्राधिकारी, संस्था या संघ को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा सकती है;]
(ख) ऐसे किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अधिसूचित किया है के रूप में अन्य जगह का नवीकरण या मरम्मत के लिए दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम 41 ऐतिहासिक के होने की आधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व या किसी राज्य या राज्य भर में यश की सार्वजनिक पूजा की एक जगह हो.
43 [(4) जहां उप खंड में निर्दिष्ट रकम की कुल (चतुर्थ), (वि), (vi) 44 [, () के माध्यम से] और (सात) खंड (क) और खंड (ख) आयकर इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत और निर्धारिती के हकदार है जिनके संबंध में किसी भी राशि से देय नहीं है जिस पर उसके किसी हिस्से से कम के रूप में उप - धारा (2) (सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक है इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत एक कटौती), तो सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक की राशि जो कटौती के संबंध में रकम की कुल कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा जाएगा के तहत अनुमति दी जाए उप है खंड (1)].
(5) इस अनुभाग में उपखंड (चतुर्थ) खंड (क) की उपधारा (2), यह एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित किया है और तभी यह पूरा करता है अगर में निर्दिष्ट किसी संस्था या फंड को दान करने के लिए लागू होता है अर्थात् निम्न स्थितियों,: -
45 संस्था या फंड किसी भी आय प्राप्त कर लेता है, जहां [(i) ऐसी आय वर्गों के 11 और 12 के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा 45a (22) [या खंड 46 [या खंड (22A)]] 47 [या खंड (23)] 48 [या खंड (23AA)] 49 धारा 10 के [या खंड (23 सी)]:
50 एक संस्था या फंड किसी भी आय प्राप्त कर लेता है, जहां मुनाफा और व्यापार के लाभ जा रहा है, ऐसी आय धारा 11 के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि हालत ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि [, अगर-
(क) संस्था या फंड इस तरह के कारोबार के संबंध में खाते की अलग किताबें रखता है;
(ख) संस्था या फंड में किए गए दान इस तरह के व्यापार के प्रयोजनों के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से, यह द्वारा नहीं किया जाता है; और
दान यह इस तरह के व्यापार के संबंध में और उस खाते से अलग पुस्तकों का कहना है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक व्यक्ति को (ग) संस्था या फंड मुद्दों से प्राप्त दान प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस तरह के कारोबार की;]]
(Ii) संस्था या फंड का गठन किया है, जिसके तहत साधन नहीं है, या संस्था या फंड संचालन नियम, स्थानांतरण या आवेदन पूरे के किसी भी समय या की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है एक धर्मार्थ उद्देश्य के अलावा और किसी भी उद्देश्य के लिए संस्था या फंड;
(Iii) संस्था या फंड किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त नहीं कर रहा है;
(Iv) संस्था या फंड अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित खातों का रखरखाव, 51 [***]
(V) संस्था या फंड या तो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठन किया जाता है या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, 1860 (1860 का 21), या भारत के किसी भी हिस्से में या धारा 25 के तहत बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत 52 कंपनी अधिनियम, 1956 की (1956 का 1), या एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या सरकार द्वारा या द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य शैक्षिक संस्था है एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या किसी भी कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध 53 [या धारा 10 के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक संस्था,] है या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित एक संस्था है, 54 [और]
55 [(vi) मार्च, 1992 के 31 वें दिन के बाद किए गए दान के संबंध में, संस्था या फंड नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है 56 इस संबंध में बनाए गए:
किसी भी अनुमोदन नहीं से अधिक, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे बशर्ते कि 57 अनुमोदन में निर्दिष्ट किया जा सकता है, के रूप में मूल्यांकन साल [पांच].]
58 इस धारा के तहत कटौती (2), जो कटौती के संबंध में राशि तो अनुमति दी है उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में दावा किया है और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी है कहां [(5 ए) किसी भी के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं माना जाएगा उसी या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के अन्य प्रावधान.]
स्पष्टीकरण 1., एक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं और बच्चों के के लाभ के लिए स्थापित संस्था या फंड एक संस्था या फंड के भीतर एक धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा खंड के अर्थ (iii) की उपधारा (5).
59 [स्पष्टीकरण 2 शंकाओं को दूर. के लिए, यह एतद्द्वारा जो निर्धारिती जो उप - धारा (5) लागू होता है के लिए एक संस्था या फंड में किए गए दान के संबंध में हकदार है कटौती केवल इनकार नहीं किया जा सकेगा कि घोषित किया जाता है निम्न आधार की या तो या दोनों पर, अर्थात्: -
60 [दान करने के बाद, संस्था या फंड की आय का कोई हिस्सा होने के कारण धारा 11 के प्रावधानों से किसी के साथ गैर अनुपालन को कर के दायरे में हो गया है, कि (i) 61 [धारा 12 या धारा 12A];
(II), कि खंड के अधीन उप - धारा (ग) (1) धारा 13, धारा 11 के तहत छूट का 62 [या धारा 12] किसी भी निवेश से इसे करने के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी आय के संबंध में संस्था या फंड के लिए इनकार कर दिया है उप खंड के खंड (ज) में निर्दिष्ट (2) धारा 13 की जहां उक्त खंड (ज) में निर्दिष्ट एक चिंता में यह द्वारा निवेश फंडों के कुल कि चिंता की राजधानी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है .]
स्पष्टीकरण 3. में इस खंड, "धर्मार्थ उद्देश्य 'किसी भी उद्देश्य पूरा या एक धार्मिक प्रकृति की है जो की काफी हद तक पूरे शामिल नहीं है.
63 [स्पष्टीकरण 4. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, धारा 10 के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक संघ भी एक संस्था नहीं समझा, और किया जाएगा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हर संस्था या संस्था उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित एक संस्था होना समझा जाएगा.]
64 [स्पष्टीकरण 5. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह इस तरह के दान पैसे की राशि का है, जब तक कि कोई कटौती किसी भी दान के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि घोषित किया जाता है.]
(6) 65 [***]
8 यह खंड वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा नष्ट कर दिया गया है जो धारा 88 के स्थान पर डाला गया था 1968/01/04. अब धारा 88 धारा 80 सी की जगह ले ली है.
10 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04. इससे पहले, यह कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र।11.वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित खंड (मैं) के लिए एवजी1986/01/04:
"(मैं) उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) खंड के उपखंड (सप्तम) (क) क्या है, एक ऐसी राशि के पूरे के बराबर राशि से अधिक पचास में निर्दिष्ट किसी भी राशि शामिल है जहां एक मामले में "और, इस तरह कुल की शेष राशि का प्रतिशत
प्र.12. अधिनियम, 1989, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल अभिव्यक्ति को बहाल प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.
प्र.13. आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा डाला प्रभावी 24-1-1989.
प्र.14. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
प्र.15. वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
प्र.16. डाला, Ibid. से प्रभावी1994/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
प्र.18. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1996/01/04.
प्र.19.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
प्र.20. आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1996, द्वारा डाला प्रभावी 14-11-1996.
प्र.21. आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1997, द्वारा डाला प्रभावी 1997/01/04.
प्र.22. वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.
22a. italicised शब्द वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04.
प्र 24 आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा डाला प्रभावी 24-1-1989.
प्र.25. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
26 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.27. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
प्र 28 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04.
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04. इससे पहले उपखंड (iiie) एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा डाला डायरेक्ट टैक्स 1989/01/04 से प्रभावी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, और पहले से छोड़ा गया था.
प्र.30. वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
प्र.31.के रूप में निम्नानुसार नियम 18AAA तहत विहित प्राधिकारी है: एक विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय श्रेष्ठता के किसी भी गैर तकनीकी संस्था के संबंध में: सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ सहमति में महानिदेशक (आयकर छूट); महानिदेशक (आयकर छूट) सचिव, तकनीकी शिक्षा का अखिल भारतीय परिषद के साथ सहमति में: राष्ट्रीय श्रेष्ठता के किसी भी तकनीकी संस्था के संबंध में.
प्र.32. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1996/01/04.
प्र.34. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
प्र.35. आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1996, द्वारा डाला प्रभावी 14-11-1996.
प्र.36. आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1997, द्वारा डाला प्रभावी 1997/01/04.
प्र.37. वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.
प्र.39. डाला, Ibid.
प्र 40 वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र.41. इस धारा के तहत अधिसूचित आदि सार्वजनिक पूजा के स्थानों की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1994 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 1.934-1.956; और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1995 संस्करण., पृ. 6.111, 1996 संस्करण., पृ. 5.90, 1997 संस्करण., पृ. 5.63 और 1998 संस्करण. पी. 6.74.
प्र.42. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (3) के तहत के रूप में पढ़ा:
"(3) कोई कटौती उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी (1) उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) कम से कम दो सौ और पचास रुपये है."
प्र 43 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (4), कराधान कानून 1-4 से प्रभावी 1968/01/04 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977, से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित - 1978 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित, 1981/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था:
"(4) उप खंड में निर्दिष्ट रकम की कुल (चतुर्थ), (वि), (vi) और (सात) (क) खंड की और खंड (ख) उप - धारा (2) से अधिक है कहां निम्न मात्रा के छोटे, कि, कहने के लिए है -
(मैं) आयकर इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत और निर्धारिती किसी अन्य के तहत कटौती के हकदार है जिनके संबंध में किसी भी राशि से देय नहीं है जिस पर उसके किसी हिस्से से कम के रूप में सकल कुल आय (के दस फीसदी इस अध्याय के प्रावधान), और
(Ii) पाँच लाख रुपए,
तो, इस तरह कुल इस तरह के छोटे राशि से अधिक राशि है जिसके द्वारा कटौती उप - धारा (1) के तहत अनुमति दी जानी है जिनके संबंध में रकम की कुल कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा. "
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र.45. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल प्रावधान को बहाल अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, यह प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.
45a. शब्द "या खंड (22) या खंड (22A)" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे1999/01/04.
प्र.46.वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
प्र.49. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
51 शब्द "और" वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1994/01/04.
52.कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के पाठ के लिए, देखें एक परिशिष्ट.
५३.वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04. अधिनियम, 1989, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल अभिव्यक्ति को बहाल प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था.
54 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
55 दत्ताजीवित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
56 नियम 11AA और फार्म सं 10G देखें.
57 वित्त अधिनियम द्वारा "तीन", 1993 से प्रभावी के लिए एवजी 1993/01/04.
58 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.
५९.वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
60 रू प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल प्रावधान को बहाल अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, खंड (क) और (ख) एक ही तिथि से प्रभावी अधिनियम, 1987, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया.
६१.वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
62 डाला, Ibid.
63 रूपयेवित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल प्रावधान को बहाल अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था.
64 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
65.{{/1}वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.

