आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80चच

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

80चच

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2011

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से लोप किया गया।

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से लोप किया गया।

कतिपय मामलों में उच्चतर शिक्षा पर व्यय की बाबत कटौती

80चच. [वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से लोप किया गया। मूल धारा वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से अंत:स्थापित की गर्इ थी।]

 

 

[वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित रूप में]

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