वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से लोप किया गया।
कतिपय मामलों में उच्चतर शिक्षा पर व्यय की बाबत कटौती
80चच. [वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से लोप किया गया। मूल धारा वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से अंत:स्थापित की गर्इ थी।]
[वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित रूप में]

