स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती
1 ए आदि चिकित्सा उपचार के संबंध में [कटौती,
80DDB. भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती, पिछले वर्ष के दौरान, इस तरह के रोग या बीमारी के इलाज के लिए किसी भी व्यय के रूप में खर्च की है, जहां नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता 2 बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए
(क) अपने आप को या एक आश्रित रिश्तेदार के लिए, मामले में निर्धारिती एक व्यक्ति है; या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, मामले में निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है,
निर्धारिती ऐसे व्यय किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में पंद्रह हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी:
निर्धारिती इस तरह के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक ऐसी कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि 3 और इस तरह के अधिकार से निर्धारित किया जा सकता है. 4 ज
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आश्रित" उनके समर्थन या निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर रखरखाव के लिए निर्भर नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब].
1 ए. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
प्र.20. निर्दिष्ट रोगों के लिए नियम 11DD देखें.
(3) फॉर्म 10 अच्छा.
(4) विहित प्राधिकारी 'स्नातकोत्तर योग्यता के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत किसी भी डॉक्टर है.

