स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती
69[स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती
80घ. (1) किसी निर्धारिती की, जो कोर्इ व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी राशि की कटौती की जाएगी जिसका संदाय उसकी कर से प्रभार्य आय में से, पूर्ववर्ष में, 70[उपधारा (2ख) में यथानिर्दिष्ट] किसी ढंग से किया गया है।
(2) जहां निर्धारिती कोर्इ व्यष्टि है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात् :–
(क) निर्धारिती या उसके कुटुंब के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम 71[या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम 71क[या ऐसी अन्य स्कीम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए] में किया गया कोर्इ अभिदाय] 72[या निर्धारिती या उसके कुटुंब की निवारक स्वास्थ्य जांच के मद्दे किया गया कोर्इ संदाय] जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपये से अधिक न हो ; और
(ख) निर्धारिती के माता या पिता अथवा माता-पिता अथवा स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम 72[या निर्धारिती के माता पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच के मद्दे किया गया कोर्इ संदाय] जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपये से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण – खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "कुटुंब" से निर्धारिती का पति या उसकी पत्नी और उसके आश्रित बालक अभिप्रेत हैं।
72[(2क) जहां उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट रकमों को निवारक स्वास्थ्य जांच के मद्दे संदत्त किया जाता है, वहां ऐसी रकमों के लिए कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जहां तक वह कुल मिलाकर पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है।
(2ख) उपधारा (1) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए संदाय,–
(i) निवारक स्वास्थ्य जांच के मद्दे संदत्त किसी राशि की बाबत किसी भी ढंग से जिसमें नकद ढंग भी है, किया जाएगा;
(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों में, नकद से भिन्न किसी भी ढंग से किया जाएगा।]
(3) जहां निर्धारिती कोर्इ हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम होगी जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपये से अधिक न हो।
(4) जहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय उनमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए किया जाता है और वह व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पंद्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों।
स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोर्इ ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसकी आयु सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय 73[साठ वर्ष] या उससे अधिक है।
(5) इस धारा में निर्दिष्ट बीमा,-
(क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनार्इ गर्इ और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम74 के अनुसार होगा ; या
(ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा बनार्इ गर्इ और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम74 के अनुसार होगा।]
69. वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा 1.4.2009 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व आय कर (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से अंत:स्थापित और वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से, वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.1987 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 से, वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से, वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से और वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1.4.2008 से यथा संशोधित धारा 80घ इस प्रकार थी:
'80घ. चिकित्सा बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती - (1) किसी निर्धारिती की, कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) में उल्लिखित और उसकी कर से प्रभार्य आय में से पूर्ववर्ष में उसके द्वारा नकद संदाय से भिन्न किसी रीति से संदत्त राशि की, निम्नलिखित दरों पर कटौती की जाएगी, अर्थात् :–
(i) उस दशा में, जहां ऐसी राशि कुल मिलाकर पन्द्रह हजार रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसी संपूर्ण राशि; और
(ii) किसी अन्य दशा में, पन्द्रह हजार रुपए :
परन्तु जहां उपधारा (2) में उल्लिखित राशि, निर्धारिती या उसकी पत्नी या उसके पति या आश्रित माता या पिता या कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराने या उसे चालू रखने के लिए भुगतान की जाती है, यदि निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है और वरिष्ठ नागरिक है, वहां इस धारा के उपबंध का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो "पन्द्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित होगी, अर्थात् :–
(क) जहां निर्धारिती कोर्इ व्यष्टि है वहां निर्धारिती के स्वास्थ्य अथवा निर्धारिती की पत्नी या पति, आश्रित माता या पिता या आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए भुगतान की गर्इ राशि;
(ख) जहां निर्धारिती कोर्इ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, वहां कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने के लिए या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए भुगतान की गर्इ राशि:
(ग) [* * *]
परन्तु ऐसा बीमा–
(क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनार्इ गर्इ और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा; या
(ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा इस निमित्त बनार्इ गर्इ और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा।
स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजन के लिए "वरिष्ठ नागरिक" का वही अर्थ है जो धारा 80घघख के स्पष्टीकरण में उसका है।'
70. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से "नकद से भिन्न" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
71. वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से अंत:स्थापित।
71क. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से इटैलिक में दिए गए शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
72. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से अंत:स्थापित।
73. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से "पैंसठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
74. अस्पताल में भर्ती या अधिवासी रूप में अस्पताल में भर्ती के फायदों संबंधित स्कीम के लिए सम्बंधित अधिसूचना देखिए।
[वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित रूप में]

