स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती
76 चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में [कटौती.
80D. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष में चेक द्वारा (2) उप - धारा में निर्दिष्ट और उसके द्वारा भुगतान किया जाता है के रूप में निम्न दरों, ऐसे योग पर वहाँ काटा जाएगा , अर्थात्: -
ऐसी राशि कुल में अधिक नहीं है जहां एक मामले में (मैं) 76a [तीन] हजार रुपए, ऐसी राशि के पूरे; और
(Ii) किसी अन्य मामले में, 76a [तीन] हजार रुपए.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट राशि (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ग), या तो मामले में, केवल दादरा और नगर हवेली और गोवा के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की † , दमन और दीव, ऐसी संस्था या शरीर की या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि:
इस तरह के बीमा की एक योजना के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि 77 साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के तहत बनाई और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस संबंध में फंसाया इस ओर से.]
७६.आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986, द्वारा डाला प्रभावी 1987/01/04. आदि चिकित्सा उपचार, के संबंध में कटौती के साथ काम मूल धारा 80 डी, विकलांग आश्रितों के वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा शुरू की गई थी, प्रभावी 1968/01/04 वित्त अधिनियम द्वारा डाला गया था जो पुराने अनुभाग 80B की जगह, 1965 से प्रभावी 1965/01/04. मूल धारा 80 डी, वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा यथा संशोधित, 1982/01/04 और वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी, 1969/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा अपनी चूक से पहले नीचे के रूप में खड़ा था 1985/01/04:
"80D. विकलांग आश्रितों के आदि चिकित्सा उपचार, के संबंध में कटौती, - (1) जहां उसकी या उसके आय से बाहर किए गए, पिछले वर्ष के दौरान, एक व्यक्ति जो या हिंदू अविभाजित परिवार, किया जा रहा है, भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती आयकर, एक व्यक्ति जो की (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी खर्च के दायरे में
(क) व्यक्ति के एक रिश्तेदार है या, जैसा भी मामला हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, और
(ख) (इसके बाद इस खंड में के रूप में विकलांग आश्रित के लिए कहा गया है) काफी सामान्य कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या लाभकारी रोजगार में उलझाने का प्रभाव है एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो एक शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है.
निर्धारिती के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, (2) पिछले वर्ष के संबंध में उसकी कुल आय की गणना में उप - धारा में निर्धारित राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.
(2) उप - धारा के तहत कटौती (1) होंगें
विकलांग आश्रित है जहां एक मामले में (मैं), पिछले वर्ष के दौरान +१८२ दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए, हो सकता है के रूप में एक अस्पताल या नर्सिंग होम या एक चिकित्सा संस्था में या ऐसे अन्य संस्था में भर्ती कराया गया विकलांग व्यक्तियों की देखभाल के लिए एक संस्था होने के लिए सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित, और फीस और (नर्सिंग सहित) अपने चिकित्सा उपचार के लिए शुल्क, अस्पताल या नर्सिंग होम या चिकित्सा या अन्य संस्था को देय जा मामले के रूप में हो सकता है चार हजार आठ सौ रुपये, या की राशि
बारह सौ रुपए (ii) किसी भी अन्य मामले में, एक योग. "
76a. शब्द "छह" वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी से "तीन" के लिए रखे जाएँगे 1993/01/04.
† गोवा की अब राज्य.
77 एक योजना के अस्पताल में भर्ती है और निवास अस्पताल में भर्ती लाभ के लिए उपलब्ध कराने के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 edn देखें., Vol.1, पीपी 729-737.

