किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से धारा 80गगच के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 80गगछ अंत:स्थापित की जाएगी :
किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
80गगछ. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो निवासी व्यष्टि है, किसी पूर्ववर्ष में ऐसी किसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, सूचीबद्ध साधारण शेयर अर्जित किए हैं, वहां उसे, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की उसकी कुल आय की संगणना करने में, ऐसे साधारण शेयरों में विनिधान की गर्इ रकम के पचास प्रतिशत की कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जिस तक ऐसी कटौती पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है।
(2) जहां किसी निर्धारिती ने किसी रकम की बाबत, इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का दावा किया है और उसे वह कटौती अनुज्ञात की गर्इ है, वहां उसे किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :–
(i) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की सकल कुल आय दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी;
(ii) निर्धारिती ऐसा कोर्इ नया खुदरा विनिधानकर्ता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए;
(iii) विनिधान ऐसे सूचीबद्ध साधारण शेयरों में किया जाता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं;
(iv) विनिधान उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की किसी अवधि के लिए अप्राप्य रूप में है; और
(v) कोर्इ अन्य शर्त, जो विहित की जाए।
(4) यदि निर्धारिती, किसी पूर्ववर्ष में, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, तो मूल रूप से अनुज्ञात की गर्इ कटौती को निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा और वह उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर के दायित्वाधीन होगी।
[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

