धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2006 से धारा 80गगघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 80गगड़ अंत:स्थापित की जााएगी:
धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
80गगड़. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

