आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80गगड़

धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा

धारा

धारा संख्या

80गगड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2005

धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा

धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा

वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2006 से धारा 80गगघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 80गगड़ अंत:स्थापित की जााएगी:

धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा

80गगड़. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

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