धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
66[धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
80गगड़. धारा 80ग, धारा 80गगग और 66क[धारा 80गगघ की उपधारा (1)] के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।]
66. वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2006 से अंत:स्थापित।
66क. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा 1.4.2012 से "धारा 80गगघ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित रूप में]

