साधारण शेयर बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
30 इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के तहत किए गए निवेश के संबंध में [कटौती.
80CCB. (1) कहाँ एक निर्धारिती, किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, 32 [***]
(ग) 33 [***]
धारा 10 का या भारत के कानून के यूनिट ट्रस्ट, 1963 (के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट किसी भी म्युचुअल फंड के कर, इकाइयों के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में हासिल कर ली है 1963 की 52 ), केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के स्कीम के अनुसार तैयार की किसी भी योजना के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा) इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद (इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, वह करेगा, के अनुसार पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है, के रूप में और के अधीन, इस धारा के प्रावधानों, निवेश की गई राशि का इतना की उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाए:
34 [कोई कटौती अप्रैल, 1992 के 1 दिन या उसके बाद इस उपधारा के तहत निवेश किसी भी राशि के संबंध में अनुमति दी जाएगी.
(2) एक कटौती के उप - धारा के तहत अनुमति दी गई है जिनके संबंध में इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के तहत तैयार की एक योजना के तहत जारी इकाइयों में निर्धारिती द्वारा निवेश किसी भी राशि (1) में पूरे या हिस्से में उसे करने के लिए वापस आ रहा है कहां ऐसी इकाइयों की पुनर्खरीद के माध्यम से या फंड या ट्रस्ट द्वारा योजना की समाप्ति पर, या तो, किसी भी पिछले एक साल में, यह है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय नहीं समझा और किया जाएगा जैसा भी मामला हो तदनुसार कर के दायरे में.
(3) एक विभाजन व्यक्तियों के एक संघ एक कटौती के बाद भंग कर दिया गया है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों या बीच में जगह ले ली है, जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी उप - धारा के तहत अनुमति दी गई है (1) आय की प्राप्ति में व्यक्ति उसमें निर्धारिती है करने के लिए भेजा है, जैसे कि उप - धारा के प्रावधानों (2) लागू नहीं होगी.]
निम्न खंड 80CCC वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1997/01/04:
निश्चित पेंशन फंड के लिए योगदान के संबंध में कटौती.
80CCC. (1) एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती को पिछले वर्ष में भुगतान किया है या कोष से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि जमा की है कहां धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह करने के लिए, और इस विषय के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों, भुगतान की गई राशि का पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति है या जमा किया जाएगा ( ब्याज या बोनस उपार्जित या किसी भी अगर पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है के रूप में), निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर.
(2) एक कोष में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि, उपधारा में निर्दिष्ट कहाँ (1) एक कटौती (1), एक साथ अर्जित ब्याज या बोनस के साथ उप - धारा के तहत अनुमति दी गई है जिनके संबंध में या यदि कोई हो, निर्धारिती द्वारा प्राप्त या उसके नामांकित व्यक्ति है, निर्धारिती के खाते में जमा
(क) किसी भी पिछले वर्ष में वार्षिकी योजना है कि क्या पूरे या हिस्से में की आत्मसमर्पण,, या के कारण
(ख) वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में,
राशि के पूरे के बराबर राशि (क) खंड में निर्दिष्ट या जैसा भी मामला हो खंड (ख) इस तरह की वापसी है, जिसमें कि पिछले वर्ष में, निर्धारिती या उसके नामांकित व्यक्ति की आय होना समझा जाएगा बनाया या, जैसा भी मामला हो, पेंशन प्राप्त कर रहा है, और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी.
भुगतान या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है कहाँ (3), इस तरह की राशि के संदर्भ में एक छूट धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.
प्र.30. वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1991/01/04.
प्र.32. शब्द "या" वित्त अधिनियम, 1994, wref द्वारा छोड़े गए 1991/01/04.
प्र.33. छोड़े गए ibid. पहले अपनी चूक को, खंड (ग), 1991/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1990, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में पढ़ा:
"(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या किसी भी मामले में, केवल गोवा के राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली और दादरा और नगर हवेली तथा दमन का केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शासित पति और पत्नी का, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था और दीव. "
प्र.34. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.

