आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80गग

कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80गग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में कटौती

कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में कटौती

1 कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में [कटौती.

80CC. (1) कहाँ एक निर्धारिती, किया जा रहा है,

(एक) एक व्यक्ति, या

(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, या

(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या केवल दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और छलबल से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था,

(अप्रैल, 1979 के दिन 1, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है) को पिछले वर्ष में हासिल कर ली है, के किसी भी पात्र मुद्दे का टैक्स, इक्विटी शेयरों के गठन हिस्सा करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर राजधानी, वह, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, उसे करने के लिए इस तरह के शेयरों की लागत का पचास प्रतिशत के बराबर राशि के बारे में उनकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी.

स्पष्टीकरण: किसी भी अगर किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारिती कि पिछले साल के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर इस उपधारा में निर्दिष्ट है और किसी भी शेयर का अधिग्रहण किया गया है, जहां पूरे या राशि का एक हिस्सा भुगतान किया. ऐसे शेयरों पर बकाया शेष है, तो भुगतान की गई राशि है कि पिछले एक साल में इस तरह के शेयरों की लागत की दिशा में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है समझा जाएगा.

(2) जहां (1) में उसके द्वारा अर्जित कर रहे हैं, जो उपधारा में निर्दिष्ट शेयरों की निर्धारिती को कुल लागत. पिछले वर्ष से अधिक है 1 है कि उप - धारा के तहत कटौती केवल उन शेयरों की इतनी के संदर्भ में अनुमति दी जाएगी, [दस] हजार रुपए (किया जा रहा शेयरों निर्धारिती को अधिक नहीं है जिसका कुल लागत 1 के रूप में [दस] हजार रुपए) इस संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट.

(3) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "राजधानी के पात्र मुद्दा" अर्थात्, निम्न स्थितियों को संतुष्ट करता है जो इक्विटी शेयरों का एक मुद्दा है, इसका मतलब है: -

(क) के मुद्दे के व्यापार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किया जाता है

(मैं) निर्माण, निर्माण या किसी भी लेख या बात का उत्पादन, ग्यारहवीं अनुसूची में सूची में निर्दिष्ट एक लेख या बात नहीं किया जा रहा: या

(Ii) निर्माण या भारत में मकान और आवासीय प्रयोजनों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान:

उपखंड ऐसी कंपनी में निर्दिष्ट व्यापार पर बाली का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है बशर्ते कि;

(ख) इस मुद्दे को पहली बार कंपनी द्वारा बनाई गई पूंजी का एक मुद्दा है;

(ग) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों जनता के लिए सदस्यता के लिए पेशकश कर रहे हैं:

(घ) के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों में निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि मूल रूप से एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है जो एक कंपनी के मामले में. यह है एक सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद पहली बार यह द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों का एक मुद्दा है, राजधानी के एक पात्र मुद्दे के रूप में नहीं माना जाएगा अगर

(I) ऐसी कंपनी घोषित वितरित या यह एक निजी कंपनी थी जब किसी भी लाभांश का भुगतान किया था; या

(Ii) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों में से किसी एक प्रीमियम पर सदस्यता के लिए पेशकश की है.

स्पष्टीकरण 1: किसी भी प्रश्न इक्विटी शेयरों के किसी भी मुद्दे पर इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजधानी के एक पात्र मुद्दे का गठन होगा कि क्या करने के रूप में उठता है, सवाल है, वह जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा केन्द्रीय सरकार के लिए भेजा जाएगा.

स्पष्टीकरण 2: इस उप - धारा और उपधारा (4), "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा. 1956 (1956 का 1).

निर्धारिती है जब तक (4) उप - धारा के तहत कटौती (1) की अनुमति नहीं होगी

(मैं) सार्वजनिक कंपनी द्वारा या उनकी कंपनी के एक प्रवर्तक होने के कारण से आरक्षण या उनके पक्ष में एक विकल्प के अनुसरण में की गई जनता के लिए सदस्यता के लिए एक प्रस्ताव के अनुसरण में शेयरों की सदस्यता ली: या

(Ii) कंपनी अधिनियम की अनुसूची द्वितीय भाग मैं की धारा 11 के अनुसरण में ऐसे शेयर जारी करने के संबंध में एक ग्राहक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जो एक व्यक्ति से शेयर खरीदे. 1956 (1956 का 1), और जो इस तरह के ग्राहक के रूप में अपने दायित्व की हैसियत से इस तरह के शेयरों का अधिग्रहण किया है.

(5) एक कटौती के उप - धारा के तहत अनुमति दी है जो की लागत के संदर्भ में किसी भी इक्विटी शेयर, (1). तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय पर बेचा या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहे हैं उनके अधिग्रहण की, तो बेचा शेयरों का निर्धारिती को लागत का पचास प्रतिशत के बराबर या अन्यथा तबादला एक राशि शेयरों तो बेचा या हस्तांतरित करेगा और कर रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा तदनुसार कर के दायरे में हो.

स्पष्टीकरण: एक व्यक्ति को अपने नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उन शेयरों के संबंध में दर्ज किया गया है जिस पर तिथि पर किसी भी शेयर का अधिग्रहण होने के रूप में माना जाएगा.

(6) एक कटौती का दावा किया जाता है और (1) किसी भी इक्विटी शेयरों की कीमत के संदर्भ में, इस तरह के शेयरों की कीमत के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा उपधारा के तहत अनुमति दी अनुभाग 54E .]

 

1 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.

1 "बीस" वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा "दस" के लिए रखे जाएँगे. से प्रभावी 1983/01/04.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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