जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती
बी - कुछ भुगतान के संबंध में कटौती
6 आदि जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान के सम्मान में [कटौती
80C. 7 [(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस खंड, गणना की राशि के उपबंधों के अधीन (2), निम्न दरों पर, अर्थात्: -
(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है.6,000 रूपये |
इस तरह कुल की सारी; | |
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 6,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है.12]000 |
रुपये. 6,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी.6000; | |
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.12,000. |
रुपये. 9,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी.12,000.] |
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति को अपने आय chargeabje के बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि टैक्स है, जहां
(मैं) निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए 8 निर्धारिती की [या किसी भी बच्चे]; या
9 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
] या, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि
(Iii) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में जो करने के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19), लागू होता है, 10 [या]
11 [(चतुर्थ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित और अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में 12 शासकीय राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा;] 10 [या]
10 [(वी) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, 1971 के तहत बनाया (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में धारा 19 (एल) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की (सीसी) अधिनियम, 1963 (1963 का 52);]
निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां (ख), कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम प्रभाव के लिए या बल में एक बीमा रखने के लिए 13 परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर [ ].
मौजूदा उप - खंड (ख) उप - धारा (2), निम्न उप - खंड (ख) वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 1984/01/04:
(ख) निर्धारिती, हिंदू अविभाजित परिवार है, जहां -
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
(2) उप - खंड में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (चतुर्थ) खंड (क), जहां इस तरह के योगदान परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाता है, या
(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 यथा संशोधित डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम ऐसी रकम परिवार के किसी सदस्य के नाम से एक खाता खड़े में जमा कर रहे हैं, जहां समय, समय पर.
स्पष्टीकरण: उप खंड (i) के खंड (क) और के प्रयोजनों के लिए 14 इस उपधारा के [खंड (ख)], किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें शामिल-करेगा करने के लिए भेजा
(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;
(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 15 वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ [***], नीति अपनाकर अपने जीवन पर एक बीमा सुरक्षित और को , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर
द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;
निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है कि पिछले वर्ष या 16 जो भी कम हो [दस] हजार रुपए,.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;
(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;
17 निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(G) -
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
18 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या]
(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) (क) खंड के; 19 [या]
19 [यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में (4);]
(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया;]
20 निर्धारिती एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(ज) हवेली और गोवा, दमन और दीव, कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में हो सकता है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर के अपने या अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम, इस निमित्त विनिर्दिष्ट]
(3) खंड के प्रावधानों 21 [(क), (ख) और (छ)] की उपधारा (2) एक के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान के लिए केवल इतना ही लागू होंगे आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में आस्थगित वार्षिकी.
स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा
किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या
(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.
(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा
एक व्यक्ति जा रहा है आह लेखक, नाटककार, कलाकार, के मामले में (मैं) 22 [संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी], उसकी सकल कुल आय, या इस तरह की राशि का इस तरह का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है के रूप में 23 ;
23A [***]
(Ii) के मामले में किसी भी अन्य व्यक्ति 24 [***], उसकी सकल कुल आय, या का तीस प्रतिशत 25 जो भी कम हो [चालीस] हजार रुपए,;
(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या के तीस प्रतिशत 25 [चालीस] हजार रुपए, जो भी कम हो;
1 [(चतुर्थ) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में उप - धारा (2), तीस प्रति ऐसी संस्था या शरीर की सकल कुल आय का प्रतिशत, या के खंड (छ) में निर्दिष्ट 25 [ जो भी कम हो चालीस] हजार रुपए.]
मौजूदा खंड (i) (चतुर्थ) की उपधारा (4), (वह खंड निम्नलिखित वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 1984/01/04:
एक व्यक्ति के मामले में (मैं), एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है;
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति की किसी भी ऐसी संस्था या उप - धारा (2) चालीस हजार रुपए के खंड (छ) में निर्दिष्ट है के रूप में व्यक्तियों की एक संस्था के मामले में.
2 [(5) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में में भाग लेने वाले निर्धारिती उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं (2), भुगतान किया गया है जिनमें योजना में भाग लेने वाले सदस्य, (इस आशय का नोटिस द्वारा या वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है) योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पहले पांच साल के लिए, तो
किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती की अनुमति दी गई है जिसमें कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि साल के लिए.]
3 [(6) यदि निर्धारिती, किया जा रहा है -
(एक) एक व्यक्ति, प्रभावित या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखा है; या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, प्रभावित या सेना में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखा गया है, या
(ग) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय (2), इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी भी सदस्य के जीवन पर या जीवन पर एक बीमा प्रभावित या बल में रखा गया है उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे की,
बीमा का अनुबंध (अनुबंध किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा, बीमा के अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं द्वारा) प्रीमियम फिर, इससे पहले दो वर्षों के लिए भुगतान किया गया है समाप्त हो जाता है -
(I) कोई कटौती किसी भी अगर पॉलिसी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया, प्रीमियम के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी, और
(Ii) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान या वर्षों के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट इस तरह पिछले साल की निर्धारिती या वर्षों की आय होना समझा जाएगा और करने के लिए प्रभार्य होगी टैक्स तदनुसार.
स्पष्टीकरण 1: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती हो गया होता जो कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी.
स्पष्टीकरण 2: एक निर्धारिती किसी भी पिछले वर्ष में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है और यह भी कि वर्ष में बीमा का एक अनुबंध समाप्त हो जाता है, जहां एक मामले में, कटौती से किसी में भुगतान योगदान या प्रीमियम के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी पिछले वर्ष, उप - धारा (5) और स्पष्टीकरण 1 को स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए, कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी अगर ऐसी कोई योगदान या प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था.]
प्र.6. (मैं) सेक: इस खंड के विषय वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग वर्गों द्वारा पेश किया गया है. 87 के रूप में मूल रूप से अधिनियमित; (Ii) मूल सेकंड. 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, के द्वारा शुरू 80A; (Iii) वर्तमान सेकंड. 80 सी के वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा पेश किया गया था 1968/01/04.
प्र.7. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1983/01/04. इससे पहले, यह वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, 1981/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1979, 1980/01/04 से प्रभावी, 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978,, 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975,, वित्त अधिनियम, 1973, 1974/1/4 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी, प्रभावी 1972/01/04. : पिछले 1983/01/04 से प्रभावी अपने प्रतिस्थापन के लिए, यह नीचे के रूप में खड़ा था
"(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन (2) निम्नलिखित दर पर, अर्थात्: -
(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 5]000 |
इस तरह कुल की सारी; | |
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000 |
रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 5000; | |
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10]000 |
रुपये. 7,500 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 10,000. " |
8 वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
10 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र।11. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
प्र.12. अधिसूचित भविष्य निधि के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र में reproduced 1968/02/07 दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 2431,,, खंड देखें. 1, 1980 संस्करण., पृ. 315.
प्र.13. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी से "परिवार के किसी पुरुष सदस्य के या ऐसे किसी भी सदस्य की पत्नी के जीवन पर" के लिए एवजी 1970/01/04.
प्र.14. अभिव्यक्ति "उपखंड (i) के खंड (ख)" वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "खंड (ख)" के लिए रखे जाएँगे 1984/01/04.
प्र.15. अभिव्यक्ति "(निर्धारिती, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य जा रहा है)" वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा छोड़े गए, प्रभावी 1970/01/04.
प्र.16. वित्त अधिनियम द्वारा "आठ", 1976 से प्रभावी के लिए एवजी 1977/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
प्र.18. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
प्र.19. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.21. "(क) और (ख)" वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1971/01/04.
प्र.22. वित्त द्वारा "संगीतकार या अभिनेता" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
प्र 23 नियम 11A देखें.
23a. परंतुक खंड (i) वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.
24 . "(एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता सहित जिसे करने के खंड (क) के प्रावधानों को लागू नहीं है)" वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.
प्र.25. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "तीस" के लिए एवजी 1983/01/04. इससे पहले, "तीस" 1979/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा "बीस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था, और "बीस" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा "पंद्रह" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1972/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04. मूल उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1969/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

