आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80झखक

गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती :

धारा

धारा संख्या

80झखक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2023

गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती :

गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती :

गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती

80झखक. (1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न हुए हैं वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

98कक[(1क) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, जो किराया आवासन परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न हुए हैं, वहां ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।;]

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए गृह निर्माण परियोजना ऐसी परियोजना होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

() परियोजना का 1 जून, 2016 के पश्चात् किंतु 31 मार्च, 98ड़[2022] को या उसके पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है;

() परियोजना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख से 99[पाँच] वर्ष की अवधि के भीतर पूरी हो गई :

परंतु

(i) जहां किसी गृह निर्माण परियोजना के संबंध में एक से अधिक बार अनुमोदन प्राप्त किया गया है वहां ऐसी आवासन परियोजना की गृहनिर्माण योजना, उस तारीख को अनुमोदित हुई समझी जाएगी जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहली बार अनुमोदित किया गया था;

(ii) परियोजना को सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्ण रूप से परियोजना पूरी होने संबंधी समापन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त हो जाने पर परियोजना को पूरा हुआ समझा जाएगा;

() गृह निर्माण परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का 1[कार्पेट क्षेत्र] सकल 1[कार्पेट क्षेत्र] के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

() परियोजना निम्नलिखित से अन्यून वाले भूखंड पर है—

(i) एक हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता नगरों के भीतर 2[***] अवस्थित है; या

(ii) दो हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

() परियोजना, खंड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंड पर एकमात्र आवासन परियोजना है;

() आवासन परियोजना में समाविष्ट निवासी इकाई का 1[कार्पेट क्षेत्र] निम्नलिखित से अधिक नहीं है—

(i) तीस वर्गमीटर, जहां परियोजना चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता नगरों के भीतर 2[***] अवस्थित है; या

(ii) साठ वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

() जहां गृह निर्माण परियोजना की कोई आवासीय इकाई किसी व्यष्टि को आबंटित की गई है वहां उस व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालकों को किसी गृह निर्माण परियोजना में कोई अन्य आवासीय इकाई आबंटित नहीं की जाएगी;

() परियोजना निम्नलिखित का उपयोग करती है—

(i) जहां परियोजना चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई नगर के भीतर 2[***] अवस्थित है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अधीन भू-खंड के संबंध में अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात का नब्बे प्रतिशत से अन्यून, या

(ii) जहां परियोजना उपखंड (1) में स्थान से भिन्न किसी स्थान में अवस्थित है, ऐसे फर्श क्षेत्र अनुपात का अस्सी प्रतिशत से अन्यून; और

() निर्धारिती गृह निर्माण परियोजनाओं के संबंध में पृथक् लेखा बहियां रखता है।

2क[परंतु 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् अनुमोदित परियोजनाओं के लिए इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो खंड (घ) से खंड (झ) के लिए निम्नलिखित खंड रख दिए गए हों, अर्थात्:—

(घ) परियोजना निम्नलिखित से अन्यून माप वाले भूखंड पर है,—

(i) एक हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों के भीतर अवस्थित है; या

(ii) दो हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान मे अवस्थित है;

(ड़) परियोजना, खंड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड पर केवल गृह निर्माण परियोजना ही है;

(च) गृह निर्माण परियोजना में समाविष्ट निवासी इकाई का कारपेट क्षेत्र निम्नलिखित से अधिक नहीं है,—

(i) साठ वर्गमीटर, जहां परियोजना बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों के भीतर अवस्थित है; या

(ii) नब्बे वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान मे अवस्थित है;

(छ) गृह निर्माण परियोजना में किसी निवासी इकाई का स्टांप शुल्क मूल्य पैतांलीस लाख रुपए से अधिक नहीं हैं;

(ज) जहां गृह निर्माण परियोजना की कोई आवासीय इकाई किसी व्यष्टि को आबंटित की जाती है, वहां उस व्यक्ति को या ऐसे व्यष्टि के पति अथवा पत्नी या अवयस्क बच्चों को किसी गृह निर्माण परियोजना में कोई अन्य आवासीय इकाई आबंटित नहीं की जाएगी;

(झ) जहां परियोजना—

(I) बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों में अवस्थित है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अधीन भूखंड के संबंध में अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात का नब्बे प्रतिशत से अन्यून है; या

(II) जहां ऐसी परियोजना उपखंड (I) में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी स्थान में अवस्थित है, वहां ऐसे फर्श क्षेत्र अनुपात के अस्सी प्रतिशत से अन्यून है; और

( ञ) निर्धारिती गृह परियोजनाओं के संबंध में पृथक् लेखा बहियां रखता है।]

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी निर्धारिती को लागू नहीं होगी जो गृह निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किसी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार है) द्वारा दी गई संकर्म संविदा के रूप में करता है।

(4) जहां गृह निर्माण परियोजना को उपधारा (2) के खंड () के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है और जिसके संबंध में किसी कटौती का दावा किया गया है और इस धारा के अधीन अनुज्ञात की गई है, इस प्रकार दावा की गई कटौती की कुल रकम और एक या अधिक पूर्ववर्ष में अनुज्ञात रकम को उस पूर्ववर्ष जिसमें पूरा करने की अवधि का अवसान होता है, के लिए "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय माना जाएगा ।

(5) जहां गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ की किसी रकम का किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन दावा किया गया है और अनुज्ञात की गई है, ऐसे लाभ और अभिलाभ की रकम को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

3[() "कार्पेट क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।]

() "सक्षम प्राधिकारी" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भवन निर्माण योजना का अनुमोदन करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

() "फर्श क्षेत्र अनुपात" से सभी फर्शों पर कुर्सी क्षेत्र के कुल आच्छादित क्षेत्र का भू-खंड के क्षेत्र से भाग द्वारा अभिप्राप्त भागफल अभिप्रेत है;

() "गृह निर्माण परियोजना" से कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसमें मुख्यत: निवासीय यूनिटें सम्मिलित हैं जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं और प्रसुविधाएं हैं जैसी सक्षम प्राधिकारी इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुमोदित करे;

3क[(घक) "किराया आवासन परियोजना" से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले इस खंड के अधीन राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों को पूरा करती है;]

() "आवासीय यूनिट" से कोई स्वतंत्र गृह निर्माण यूनिट अभिप्रेत है जिसमें रहने, खाना बनाने और स्वच्छता अपेक्षाओं की पृथक् सुविधाएं हैं और उसी भवन में अन्य आवासीय यूनिटों से सुभिन्न रूप से पृथक् है, जो किसी बाह्य दरवाजे से या किसी आंतरिक दरवाजे के माध्यम से किसी सामान्य हाल द्वार और न कि अन्य गृहस्थी के रहने के स्थान से चलकर पहुंच योग्य है।

2क[(च) "स्टांप शुल्क मूल्य" से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है।]

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

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