आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

80 इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, के तहत दायर की वापसी के अनुसरण में निर्धारित नहीं किया गया है, जो कोई नुकसान धारा 139 , आगे बढ़ाया जाएगा और की उप-धारा (1) के तहत बंद सेट खंड 72 या उप-धारा (2) के खंड 73 या उप-धारा (1) के खंड 74

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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