आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 80

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2006

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना

80. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसी हानि को जो 4-5[धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार] फाइल की गर्इ विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गर्इ है, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) 6[या उपधारा (3)] 7[या धारा 74क की उपधारा (3)] के अधीन अग्रनीत नहीं किया जाएगा और उसका मुजरा नहीं किया जाएगा।

 

4-5. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से ''धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आय-कर अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व, यह पद ''धारा 139 के अधीन'' शब्दों के स्थान पर कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1985 से प्रतिस्थापित किया गया था।

6. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से अंत:स्थापित।

7. वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट