अपराधों का संज्ञान
अपराधों का संज्ञान I
80.(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के सिवाय नहीं लेगा।
(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

