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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 8

पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम

धारा

धारा संख्या

8

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - निर्वसीयत उत्तराधिकार

अधिनियम

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

वर्ष

पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम

पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम
पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम I
8. बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी: -
(क) प्रथमतः, उत्तराधिकारियों पर, जो अनुसूची की श्रेणी 1 में विनिर्दिष्ट रिश्तेदार होंगे;
(ख) दूसरे, यदि वर्ग I का कोई वारिस नहीं है, तो वारिस, अनुसूची के वर्ग II में निर्दिष्ट रिश्तेदार होंगे;
(ग) तीसरा, यदि दोनों वर्गों में से किसी का भी कोई उत्तराधिकारी न हो, तो मृतक के सगे-संबंधियों पर; तथा
(घ) अंत में, यदि कोई सगोत्रीय न हो, तो मृतक के सजातीयों पर।
 
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