आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 8

लाभांश आय

धारा

धारा संख्या

8

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - कार्यभार के आधार

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

लाभांश आय

लाभांश आय
लाभांश आय.
8 34 [एक निर्धारिती की कुल आय में शामिल किए जाने के प्रयोजनों के लिए, -
(क) किसी भी लाभांश] एक कंपनी द्वारा घोषित या उपखंड (क) या उपखंड के अर्थ के भीतर यह द्वारा वितरित या भुगतान (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उप धारा 2 के खंड (22) के खंड (ए) यह ऐसा है, तो घोषित वितरित या जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया है, जिसमें पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा;
             35 [(ख) किसी भी अंतरिम लाभांश ऐसे लाभांश की राशि को बिना शर्त यह करने का अधिकार है, जो सदस्य को कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा.]

 

प्र.34. एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "एक निर्धारिती की कुल आय में शामिल किए जाने के प्रयोजनों के लिए किसी भी लाभांश" 1965/01/04.
प्र.35. डाला, Ibid.

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