आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 77

अपनी खुद की खरीद, या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयरों के लिए कंपनी या कंपनी द्वारा ऋण द्वारा क्रय पर प्रतिबंध

धारा

धारा संख्या

77

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रॉस्पेक्टस और आवंटन और शेयर या डिबेंचर के मुद्दे से संबंधित अन्य मामलों

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

अपनी खुद की खरीद, या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयरों के लिए कंपनी या कंपनी द्वारा ऋण द्वारा क्रय पर प्रतिबंध

अपनी खुद की खरीद, या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयरों के लिए कंपनी या कंपनी द्वारा ऋण द्वारा क्रय पर प्रतिबंध

अपनी खुद की खरीद, या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयरों के लिए कंपनी या कंपनी द्वारा ऋण द्वारा क्रय पर प्रतिबंध.

77 (1) के शेयरों द्वारा सीमित नहीं, कंपनी, और गारंटी और एक शेयर पूंजी होने से सीमित कंपनी, राजधानी के फलस्वरूप कमी वर्गों के अनुसरण में प्रभावित और मंजूर की है करेगा, अपने खुद के शेयरों को खरीदने की शक्ति है, जब तक 100 करने के लिए 104 या खंड की 402 .

(2) किसी सार्वजनिक कंपनी है, और एक सार्वजनिक कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो कोई निजी कंपनी है, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, दे, और होगा एक ऋण, गारंटी, सुरक्षा का प्रावधान या अन्यथा, के लिए किसी भी वित्तीय सहायता के माध्यम से चाहे की या एक खरीद या सदस्यता बनाया या किसी भी व्यक्ति के द्वारा या कंपनी में या अपनी होल्डिंग कंपनी में किसी भी शेयर के लिए किए जाने के साथ संबंध में उद्देश्य:

इस उप - धारा में कुछ भी निषेध करने लिया जाएगा बशर्ते कि

अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में एक बैंकिंग कंपनी द्वारा पैसे की (एक) उधार; या

न्यासियों द्वारा एक खरीद या सदस्यता की जा रही कंपनी या इसकी होल्डिंग कंपनी में, पूरी तरह से भुगतान शेयरों के लिए की खरीद, या सदस्यता के लिए पैसे के बल में कुछ समय के लिए किसी भी योजना के अनुसार एक कंपनी द्वारा (बी) उपबंध, या शेयरों से या कंपनी में एक वेतनभोगी कार्यालय या रोजगार पकड़े किसी भी निदेशक सहित कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित होने के लिए; या

(3), व्यक्तियों (निदेशकों के अलावा अन्य करने के लिए उप - धारा में निर्धारित सीमा के भीतर ऋण की एक कंपनी से (ग) बनाने, 58 [***] या प्रबंधकों) सदाशयी एक दृश्य के साथ कंपनी के रोजगार में खरीद या कंपनी या फायदेमंद स्वामित्व के माध्यम से स्वयं द्वारा आयोजित होने इसकी होल्डिंग कंपनी में पूरी तरह से भुगतान के शेयरों के लिए सदस्यता लेने के लिए उन व्यक्तियों को सक्षम करने के लिए.

(3) पूर्वगामी परंतुक के खंड (ग) के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति के लिए किए गए कोई ऋण छह महीने की अवधि के लिए उस समय राशि उनके वेतन या मजदूरी में से अधिक नहीं होगी.

एक कंपनी (3) के लिए उप वर्गों (1) के उल्लंघन में कार्य करता है (4), कंपनी, और डिफ़ॉल्ट रूप में है, जो कंपनी के हर अधिकारी, तक का हो सकता है जो ठीक से दंडनीय होगा 59 [दस]   हजार रुपए.

(5) इस खंड में कुछ भी नहीं के तहत जारी किए गए किसी भी शेयर के एवज में एक कंपनी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा धारा 80 या किसी भी पिछले कंपनी कानून में किसी भी इसी प्रावधान के तहत.

58  शब्दों में ", प्रबंध एजेंट, सचिवों और treasurers" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.

५९. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "एक" के लिए एवजी 13-12-2000.

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