आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 77

नियम बनाने की शक्ति

धारा

धारा संख्या

77

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना, 1997

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1997

नियम बनाने की शक्ति

नियम बनाने की शक्ति

नियम बनाने की शक्ति.

77 (1) बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस योजना के प्रावधानों से बाहर ले जाने के लिए नियम बना सकते हैं.

  1. पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियम एक घोषणा धारा 64 की उप - धारा (1) और इन जांचा जा सकता है जिस तरीके के तहत किया जा सकता है, जिसमें प्रपत्र के लिए उपलब्ध करा सकता है.

  2. केन्द्र सरकार यह एक सत्र में या दो में शामिल किया जा सकता है जो तीस दिन की अवधि के लिए कुल सत्र में है, जबकि इस योजना के अधीन किया गया प्रत्येक नियम के रूप में जल्द ही यह संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष हो जाने के बाद हो सकता है के रूप में रखे जाने का कारण बन जाएगा या क्रमिक सत्र में अधिक से तुरंत उक्त सत्र या क्रमिक सत्र अगले सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदनों के शासन या दोनों सदनों में किसी भी संशोधन नियम नहीं बनाया जाना चाहिए सहमत बनाने में सहमत, अगर, नियम तत्पश्चात होगा केवल इस तरह के संशोधित रूप में प्रभाव या जैसा भी मामला हो, कोई प्रभाव नहीं की हो; तो, ऐसे किसी भी संशोधन या रद्द पहले कि नियम के तहत किया कुछ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा.

  
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