अनुभाग 104 का संशोधन
अनुभाग 104 का संशोधन.
७५. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 में, उप - धारा (6), निम्न उप वर्गों, अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(6) दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) की संहिता में निहित बावजूद, से संबंधित अनुभाग 135 के तहत दंडनीय अपराध
| (क) | चोरी या पचास लाख रुपए से अधिक शुल्क का प्रयास किया चोरी; या | |
| (ख) | भी उप - धारा (1) के खंड 135 के खंड के उपखंड (ग) (i) के तहत अधिसूचित कर रहे हैं जो धारा 11 के तहत अधिसूचित निषिद्ध माल; या | |
| (ग) | आयात या इस अधिनियम के प्रावधानों और एक करोड़ रुपए से अधिक है जो की बाजार कीमत के अनुसार घोषित नहीं किया गया है जो किसी भी माल के निर्यात; या | |
| (घ). | धोखे का लाभ उठाने या इस अधिनियम के तहत प्रदान की ड्यूटी से खामी या किसी भी छूट का लाभ उठाने के लिए प्रयास, कर्तव्य से खामी या छूट की राशि पचास लाख रुपये से अधिक है, |
गैर जमानती होगा.
(7) के रूप में अन्यथा (6), इस अधिनियम के तहत अन्य सभी अपराधों जमानती होगा. "उप - धारा में प्रदान की बचत करें.

