आगे ले जाने और एकीकरण के कुछ मामलों में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता के बंद सेट करने के लिए संबंधित प्रावधान
42 आगे ले जाने और एकीकरण के कुछ मामलों में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता के बंद सेट करने के लिए संबंधित प्रावधान.
72A. (1) एक और जहां कंपनी और केन्द्र सरकार के साथ एक औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज के मालिक एक कंपनी के एक समामेलन हुई है, निर्दिष्ट प्राधिकरण की सिफारिश पर, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं संतुष्ट है कि: -
(क) समामेली कंपनी, तुरंत इस तरह के एकीकरण से पहले, अपने दायित्व, हानि और अन्य प्रासंगिक कारकों की वजह से आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था;
(ख) समामेलन जनता के हित में था; और
(ग) केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे इस धारा के तहत लाभ समामेली कंपनी के व्यापार के पुनर्वास या पुनरुद्धार सुविधा होगी जो सम्मामेलन तक ही सीमित है कि यह सुनिश्चित करने के लिए,
तब केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम, संचित हानि और को मिलाकर कंपनी की अनवशोषित मूल्यह्रास के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, इस के बाद, कि आशय की घोषणा कर सकते हैं और नुकसान नहीं समझा या, के रूप में किया जाएगा मामला बंद सेट और तदनुसार लागू नहीं होगी आगे मूल्यह्रास के लिए नुकसान और भत्ता के लिए ले जाने से संबंधित,, एकीकरण से प्रभावित था जिसमें पिछले वर्ष के लिए एकीकृत कंपनी का मूल्यह्रास के लिए भत्ता, और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में हो सकता है.
(2) कुछ होते हुए भी उप - धारा में समाहित (1), संचित हानि बंद सेट या आगे बढ़ाया और निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं जब तक अनवशोषित मूल्यह्रास एकीकृत कंपनी के मूल्यांकन में अनुमति नहीं दी जाएगी नहीं की जाएगी: -
बंद सेट या भत्ता का दावा किया है इस तरह के, समामेली कंपनी के व्यापार में किसी भी संशोधन या पुनर्गठन के बिना या के रूप में इस तरह के संशोधन या पुनर्गठन के साथ एकीकृत कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसके लिए आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान (मैं) को मंजूरी दी जा सकती है केन्द्र सरकार और अधिक आर्थिक रूप से इस तरह के व्यापार पर ले जाने के लिए एकीकृत कंपनी को सक्षम या अधिक कुशलता से करने से;
(Ii) एकीकृत कंपनी ने कहा कि आकलन वर्ष के लिए आय के लिए अपनी वापसी के साथ साथ प्रस्तुत, पर्याप्त कदम मिलाकर कंपनी के व्यापार के पुनर्वास या पुनरुद्धार के लिए कि कंपनी द्वारा लिया गया है कि प्रभाव के लिए निर्दिष्ट प्राधिकार से एक प्रमाण पत्र .
43 [(3) एक औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज के मालिक एक कंपनी किसी अन्य कंपनी और इस तरह के अन्य कंपनी निर्दिष्ट प्राधिकारी को समामेलन की प्रस्तावित योजना प्रस्तुत करें और अधिकार है कि योजना की जांच और खाते में लेने के बाद, संतुष्ट है साथ मिलाने का प्रस्ताव है कहां जैसा भी मामला हो उपधारा में निर्दिष्ट शर्तों (1), इस तरह के एकीकरण ऐसी योजना के अनुसार किया जाता है, तो पूरा या होगा कि सभी प्रासंगिक तथ्यों, कि अधिकार के रूप में इस तरह के तरीके से संशोधित रूप में ऐसी योजना के अनुसार यह इस तरह के अन्य कंपनी को सूचित करेगा, निर्दिष्ट कर सकते हैं कि, समामेलन ऐसी योजना के अनुसार प्रभावित है या जैसा भी मामला हो (प्रासंगिक तथ्यों में किसी भी सामग्री का बदलाव नहीं आया है, जब तक), ऐसी योजना के रूप में तो संशोधित, यह करना होगा के बाद उप - धारा के तहत केंद्र सरकार के लिए सिफारिश (1).]
विवरण: इस खंड में, -
(क) "संचित हानि" समामेली कंपनी ले जाने के लिए हकदार होगा किया गया है जो (एक नुकसान एक अटकलें व्यापार में निरंतर नहीं किया जा रहा) सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत समामेली कंपनी के नुकसान की बहुत मायने रखता है आगे और के प्रावधानों के तहत बंद सेट धारा 72 समामेलन प्रभावित नहीं किया गया था अगर;
44 [(ख) "निर्दिष्ट प्राधिकारी" केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अधिकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं इसका मतलब है;
(ग) "अनवशोषित मूल्यह्रास" की अनुमति दी जाए और समामेलन प्रभावित नहीं किया गया था अगर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत समामेली कंपनी को अनुमति दी गई है, जो होगा रहता है जो समामेली कंपनी के अवमूल्यन के लिए भत्ता की बहुत मायने रखता है.]
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

