आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 71ख

गृह संपत्ति से हानि का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना।

धारा

धारा संख्या

71ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

गृह संपत्ति से हानि का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना।

गृह संपत्ति से हानि का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना।
निम्न खंड 71B वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा खंड 71A के बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
आगे ले जाने और घर की संपत्ति से नुकसान के बंद सेट.
71B.    किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत अभिकलन का शुद्ध परिणाम निर्धारिती और इस तरह के नुकसान के लिए एक नुकसान है कहां नहीं जा सकता या पूर्ण सेट बंद नहीं है आय का कोई अन्य सिर से आय के खिलाफ प्रावधानों के अनुसार खंड 71, वह किसी अन्य मद में कोई आय है, जहां इतनी तो नहीं किया गया है सेट बंद के रूप में नुकसान की ज्यादा या की, पूरे नुकसान, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा और
             (मैं) सेट बंद हो कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय गृह संपत्ति से आय के खिलाफ; और
             (Ii) हानि, यदि कोई हो, जो सेट बंद नहीं किया गया है पूरी तरह से, नुकसान की राशि तो सेट बंद, आठ से अधिक मूल्यांकन वर्षों के तुरंत निर्धारण वर्ष सफल नहीं किया जा रहा है, तो निम्न निर्धारण वर्ष के लिए आगे किया जाएगा नहीं नुकसान पहले अभिकलन किया गया था, जिसके लिए.
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