आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 7

धारा 17 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

7

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2005

धारा 17 के संशोधन

धारा 17 के संशोधन

धारा 17 का संशोधन

7. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2006 से रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(vi) किसी ऐसे अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा (अध्याय 12ज के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदों को छोड़कर) का मूल्य, जो विहित किया जाए :"।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2005]

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