धारा 17 के संशोधन
धारा 17 का संशोधन
7. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2006 से रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(vi) किसी ऐसे अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा (अध्याय 12ज के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदों को छोड़कर) का मूल्य, जो विहित किया जाए :"।
[वित्त अधिनियम, 2005]

