आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 69

राजधानी मोचन रिजर्व खाते में कुछ रकम का ट्रांसफर

धारा

धारा संख्या

69

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - शेयर पूंजी और डिबेंचर

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

राजधानी मोचन रिजर्व खाते में कुछ रकम का ट्रांसफर

पूंजी मोचन आरक्षित खाते में कुछ राशि का स्थानांतरण

पूंजी मोचन आरक्षित खाते में कुछ राशि का स्थानांतरण I

69.(1) जहां कोई कंपनी मुक्त आरक्षित निधि या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अपने शेयर खरीदती है, वहां खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षित निधि खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और ऐसे हस्तांतरण का ब्यौरा बैलेंस शीट में प्रकट किया जाएगा।

(2) पूंजी मोचन रिजर्व खाते का उपयोग कंपनी द्वारा कंपनी के अप्रकाशित शेयरों का भुगतान करने में किया जा सकता है, जिन्हें कंपनी के सदस्यों को पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों के रूप में जारी किया जाएगा।


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