धारा 206क में संशोधन
धारा 206क का संशोधन
68. आय-कर अधिनियम की धारा 206क में, 1 अक्तूबर, 2009 से,-
(क) उपधारा (1) में "प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरणियां" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाएं, ऐसी विवरणियां" शब्द रखे जाएंगे ;
(ख) उपधारा (2) में "तिमाही विवरणियां" शब्दों के स्थान पर "ऐसी विवरणियां" शब्द रखे जाएंगे ।
वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009

