आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 68

रोकड़ जमा

धारा

धारा संख्या

68

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2018

रोकड़ जमा

रोकड़ जमा

रोकड़ जमा

68. जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए रखी गर्इ निर्धारिती की बहियों में कोर्इ राशि जमा की गर्इ पार्इ जाती है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत की बाबत कोर्इ स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां इस प्रकार जमा की गर्इ राशि निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जा सकेगी :

परंतु जहां निर्धारिती कोर्इ कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) और इस प्रकार जमा की गर्इ राशि में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या कोर्इ ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, वहां ऐसी निर्धारिती-कंपनी द्वारा दिया गया कोर्इ स्पष्टीकरण तब तक समाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक,–

() वह व्यक्ति भी, जो ऐसा निवासी है जिसके नाम में ऐसी जमा राशि ऐसी कंपनी की बहियों में अभिलिखित की जाती है, इस प्रकार जमा करार्इ गर्इ ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे देता है; और

() ऐसा स्पष्टीकरण पूर्वोक्त निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं पाया गया है :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोर्इ बात उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसके नाम में उसमें निर्दिष्ट राशि अभिलिखित की जाती है, धारा 10 के खंड (23चख) में यथानिर्दिष्ट कोर्इ जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी है।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

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