रोकड़ जमा
रोकड़ जमा
68. जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए रखी गई निर्धारिती की बहियों में कोई राशि जमा की गई पाई जाती है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां इस प्रकार जमा की गई राशि निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जा सकेगी :
1[परंतु यह कि जहां इस प्रकार प्रत्यय की गई राशि, ऋण या उधार या किसी ऐसी रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, से मिलकर बनी है, ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित किसी स्पष्टीकरण को तब तक असमाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक-
(क) व्यक्ति, जिसके नाम में ऐसे प्रत्यय को ऐसे निर्धारिती की बहियों में अभिलिखित किया गया है, इस प्रकार प्रत्यय की गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के संबंध में किसी स्पष्टीकरण का प्रस्ताव भी करता है; और
(ख) पूर्वोक्त निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसा स्पष्टीकरण समाधानप्रद पाया गया है:
परंतु यह भी कि] जहां निर्धारिती कोई कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) और इस प्रकार जमा की गई राशि में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या कोई ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, वहां ऐसी निर्धारिती-कंपनी द्वारा दिया गया कोई स्पष्टीकरण तब तक समाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक,–
(क) वह व्यक्ति भी, जो ऐसा निवासी है जिसके नाम में ऐसी जमा राशि ऐसी कंपनी की बहियों में अभिलिखित की जाती है, इस प्रकार जमा कराई गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे देता है; और
(ख) ऐसा स्पष्टीकरण पूर्वोक्त निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं पाया गया है :
2[परंतु यह भी की] पहले परंतुक 3[या दूसरे परंतुक] में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसके नाम में उसमें निर्दिष्ट राशि अभिलिखित की जाती है, धारा 10 के खंड (23चख) में यथानिर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी है।
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप मेंें]

