इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन स्पष्ट कृत्यों आदि में प्रदर्शित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए सजा
इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन स्पष्ट कृत्यों आदि में प्रदर्शित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड।
67ख जो कोई भी,—
| (क) | किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है या प्रकाशित या प्रसारित करवाता है जिसमें बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण में संलग्न दिखाया गया हो; या | |
| (ख) | पाठ या डिजिटल चित्र बनाता है, बच्चों को अश्लील या अशिष्ट या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करने वाली सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्र करता है, खोजता है, ब्राउज़ करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापित करता है, बढ़ावा देता है, आदान-प्रदान करता है या वितरित करता है; या | |
| (ग) | बच्चों को एक या एक से अधिक बच्चों के साथ यौन रूप से स्पष्ट कार्य करने के लिए या ऐसे तरीके से ऑनलाइन संबंध बनाने के लिए लुभाता है, फुसलाता या प्रेरित करता है, जिससे कंप्यूटर संसाधन पर कोई समझदार वयस्क अपमानित महसूस कर सकता है; या | |
| (घ) | बच्चों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने में सहायता करता है; या | |
| (ड़) | बच्चों के साथ यौन रूप से स्पष्ट कृत्य से संबंधित स्वयं के या दूसरों के दुर्व्यवहार का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड, |
प्रथम दोषसिद्धि पर किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती यही और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि धारा 67, धारा 67क और इस धारा के उपबंध किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, चित्र, पेंटिंग, रूपान्तरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आकृति पर लागू नहीं होंगे—
| (i) | जिसका प्रकाशन इस आधार पर लोकहित में उचित सिद्ध हो कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, पत्र, लेख, चित्र, चित्रण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या अन्य सामान्य सरोकार के उद्देश्यों के हित में है; या | |
| (ii) | जिसे वास्तविक विरासत या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखा या उपयोग किया जाता है। |
स्पष्टीकरण . - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बालकों" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

