आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 67

फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की विधि

धारा

धारा संख्या

67

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की विधि

फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की विधि
91 फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की [विधि.
6(1) फर्म की कुल आय की गणना के परिणाम शुद्ध लाभ या हानि, उसके शेयर मूल्य (है, चाहे वह एक फर्म के एक भागीदार है, जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में चाहे शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटा इस प्रकार है के रूप में) का अभिकलन किया जाएगा: -
(क) किसी भी ब्याज, वेतन, कमीशन या पिछले वर्ष के संबंध में किसी भी साथी को भुगतान अन्य पारिश्रमिक, 92 फर्म एक पंजीकृत फर्म है, जहां [और, 93 [या खंड के अधीन एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म (ख) की धारा 183], आयकर, यदि कोई हो, जो पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में यह द्वारा देय,] फर्म की कुल आय और शेष राशि का पता लगाया और भागीदारों के बीच विभाजित से कटौती की जाएगी;
(ख) जहां खंड के अधीन साथी (क) से विभाजित राशि एक लाभ, किसी भी वेतन, ब्याज, कमीशन या पिछले वर्ष के संबंध में फर्म द्वारा साथी को भुगतान अन्य पारिश्रमिक राशि है कि करने के लिए जोड़ा जाएगा है, और परिणाम फर्म की आय में साथी का हिस्सा माना जाएगा;
(ग) खंड के अधीन साथी (एक) एक नुकसान है, किसी भी वेतन, ब्याज, कमीशन या पिछले वर्ष के संबंध में फर्म द्वारा साथी को भुगतान अन्य पारिश्रमिक के लिए apportioned राशि उस राशि में समायोजित, और किया जाएगा, जहां परिणाम फर्म की आय में साथी का हिस्सा माना जाएगा.
(2) फर्म की आय या नुकसान में एक साथी के शेयर, उप - धारा के तहत अभिकलन के रूप में (1), मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, एक ही तरीके से आय के विभिन्न मदों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें आय या फर्म का नुकसान आय के प्रत्येक सिर के तहत निर्धारित किया गया है.
(3) फर्म में निवेश के उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा उधार ली गई पूंजी पर एक साथी द्वारा भुगतान किसी भी हित होगा, सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" की आय में उसकी हिस्सेदारी के संबंध में के तहत अपनी आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में फर्म, शेयर में से काट लिया.
(4) एक पंजीकृत फर्म या की आय में एक साथी के शेयर तो 94 इस धारा के तहत अभिकलन के रूप में खंड (ख) धारा 183 के [तहत एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म], एक नुकसान है, इस तरह के नुकसान हो सकता है बंद सेट, या आगे बढ़ाया और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, बंद सेट किया.
विवरण: इस खंड में, "अदा" धारा 43 के खंड (2) में यह करने के लिए सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ है].

 

91.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल संस्करण को बहाल कर अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.
92 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
93वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
94 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 तक प्रभावी "के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत के रूप में इलाज एक फर्म" के लिए एवजी 1971/01/04.
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