फर्म की आय में भागीदार के अंश की संगणना करने की पद्धति
फर्म की आय में भागीदार के अंश की संगणना करने की पद्धति
67. 30[वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।]
30. लोप किए जाने के पूर्व धारा 67 वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा 1.4.1969 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा 1.4.1971 से, प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से और प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से यथा-संशोधित की गयी थी।
[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

