पिछले कंपनी कानून के तहत कुछ टेबल्स के सहेजा जा रहा है
पिछले कंपनी कानून के तहत कुछ टेबल्स की बचत.
657. इस अधिनियम में कुछ भी नहीं प्रभावित कर-करेगा
अनुसूची (क) में तालिका बी में अब तक एक ही इस अधिनियम के प्रारंभ में मौजूदा किसी भी कंपनी के लिए लागू होता है, जिनमें 1857 के 19, नहीं, या किसी भी हिस्से अधिनियम को कब्जे में लिया;
(ख) प्रथम अनुसूची में टेबल एक भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 के अधीन हो (1882 की 6), या उसके किसी भाग, अब तक एक ही इस अधिनियम के प्रारंभ में मौजूदा किसी भी कंपनी के लिए लागू होता है;
के अनुसरण में बदल के रूप में भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की प्रथम अनुसूची में (ग) तालिका A (1913 का 7), के रूप में मूल रूप से है कि अनुसूची में निहित या या तो अनुभाग 151 अब तक, कि अधिनियम के एक ही किसी भी कंपनी के लिए लागू होता है इस अधिनियम के प्रारंभ में मौजूदा.

