अधिनियम के तहत बनाया है जैसे प्रभाव है पिछले कंपनी कानून के तहत नियुक्ति
अधिनियम के तहत बनाया है जैसे प्रभाव है पिछले कंपनी कानून के तहत नियुक्ति.
652. किसी भी पिछले कंपनी कानून के पुण्य के तहत या द्वारा किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के तहत या इस अधिनियम की हैसियत से उस कार्यालय में नियुक्त किया गया है समझा जाएगा.

