आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 65

लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण पर रिजर्व शेयर पूंजी के लिए उपलब्ध कराने के लिए असीमित कंपनी

धारा

धारा संख्या

65

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - शेयर पूंजी और डिबेंचर

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण पर रिजर्व शेयर पूंजी के लिए उपलब्ध कराने के लिए असीमित कंपनी

असीमित कंपनी को सीमित कंपनी में परिवर्तन पर आरक्षित शेयर पूंजी उपलब्ध करानी होगी

असीमित कंपनी को सीमित कंपनी में परिवर्तन पर आरक्षित शेयर पूंजी उपलब्ध करानी होगी।

65.शेयर पूंजी वाली कोई असीमित कंपनी इस अधिनियम के अधीन सीमित कंपनी के रूप में पंजीकरण के लिए संकल्प द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों कार्य कर सकेगी, अर्थात-

()   अपने प्रत्येक शेयर की नाममात्र राशि में वृद्धि करके अपनी शेयर पूंजी की नाममात्र राशि में वृद्धि करना, इस शर्त के अधीन कि बढ़ी हुई पूंजी का कोई भी हिस्सा कंपनी के परिसमापन की घटना और उसके प्रयोजनों के अलावा वापस नहीं मांगा जा सकेगा;
()   यह प्रावधान है कि कंपनी के समापन की स्थिति में तथा उसके प्रयोजनों के अलावा उसकी अप्रयुक्त शेयर पूंजी का निर्दिष्ट भाग वापस नहीं लिया जा सकेगा।

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