लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण पर रिजर्व शेयर पूंजी के लिए उपलब्ध कराने के लिए असीमित कंपनी
असीमित कंपनी को सीमित कंपनी में परिवर्तन पर आरक्षित शेयर पूंजी उपलब्ध करानी होगी।
65.शेयर पूंजी वाली कोई असीमित कंपनी इस अधिनियम के अधीन सीमित कंपनी के रूप में पंजीकरण के लिए संकल्प द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों कार्य कर सकेगी, अर्थात-
| (क) | अपने प्रत्येक शेयर की नाममात्र राशि में वृद्धि करके अपनी शेयर पूंजी की नाममात्र राशि में वृद्धि करना, इस शर्त के अधीन कि बढ़ी हुई पूंजी का कोई भी हिस्सा कंपनी के परिसमापन की घटना और उसके प्रयोजनों के अलावा वापस नहीं मांगा जा सकेगा; | |
| (ख) | यह प्रावधान है कि कंपनी के समापन की स्थिति में तथा उसके प्रयोजनों के अलावा उसकी अप्रयुक्त शेयर पूंजी का निर्दिष्ट भाग वापस नहीं लिया जा सकेगा। |

