खंड 158ख के संशोधन
धारा 153 का संशोधन
61. आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 में खंड (ii) के पश्चात्, निम्न खंड 1 अप्रैल, 2003 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
"(iiक) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के उपबंधों का उल्लंघन होने की सूचना, धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (i) के अधीन देता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको उन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन को वापस लेने संबंधी या अधिसूचना का विखंडन किए जाने संबंधी आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है;"।
[वित्त अधिनियम, 2002]

