नया अध्याय 12ड़ की प्रविष्टि
नया अध्याय बारहवीं ई की प्रविष्टि.
६१.आयकर अधिनियम के अध्याय बारहवीं डी के बाद निम्न अध्याय अर्थात् जून, 1999, के 1 दिन से प्रभावी डाला जाएगा: -
'अध्याय बारहवीं-E
वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान
. यूनिट धारकों को वितरित आय पर 115R कर -. (1) इस अधिनियम और भारत के कानून के यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) की धारा 32 के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, आय का कोई राशि यूनिट द्वारा वितरित अपनी यूनिट धारकों के लिए भारत की ट्रस्ट कर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट दस प्रतिशत की दर से वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा के दायरे में होगी:
इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं 1 अप्रैल के दिन से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए इस तरह के फंड से बनाई गई किसी वितरण के संबंध में ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड फंडों की यूनिट धारक को वितरित किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी 1999.
(2) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, अपने यूनिट धारकों के लिए एक म्युचुअल फंड द्वारा वितरित आय के किसी भी राशि टैक्स और के दायरे में होगी इस तरह के म्युचुअल फंड दस की दर से अतिरिक्त आय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा प्रतिशत:
इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं 1 अप्रैल के दिन से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए इस तरह के फंड से बनाई गई किसी वितरण के संबंध में ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड फंडों की यूनिट धारक को वितरित किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी 1999.
जैसा भी मामला हो (3) भारतीय यूनिट ट्रस्ट या एक म्युचुअल फंड और भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्युचुअल फंड द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, के ऋण के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा केन्द्र सरकार वितरण की तिथि या जो भी पहले हो ऐसी आय, के भुगतान से चौदह दिनों के भीतर.
(4) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई कटौती उप - धारा (1) या उपधारा (2 के तहत कर करने का आरोप लगाया गया है जो आय के संबंध में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए या एक म्युचुअल फंड की अनुमति दी जाएगी ).
. 115S ब्याज टैक्स का भुगतान न होने के लिए देय -. कहां जैसा भी मामला हो भारतीय यूनिट ट्रस्ट या एक म्युचुअल फंड और भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्युचुअल फंड, द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, कि धारा (2) खंड 115R की उपधारा के तहत अनुमति दी समय के भीतर (3) पूरे या उपधारा (1) या उपधारा में निर्दिष्ट कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह या यह होगा तुरंत इस तरह के टैक्स की तारीख के साथ देय और अंत था, जिस पर अंतिम तारीख के बाद की तारीख पर शुरुआत की अवधि के लिए इस तरह के कर की राशि पर दो फीसदी तत्संबंधी हर महीने या भाग की दर से साधारण ब्याज अदा करना है जिस पर टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है.
. 115T यूनिट टी भारत या एम utual एफ की जंग und डिफ़ॉल्ट में निर्धारिती हो -. यदि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या एक म्युचुअल फंड और भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्युचुअल फंड द्वारा वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति जैसा भी मामला हो उपधारा में निर्दिष्ट है, के रूप में, कर का भुगतान नहीं करता है (1) या उपधारा (2) खंड 115R की, तो वह या यह सम्मान में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा उसे या इसे और आयकर संग्रह और वसूली के लिए इस अधिनियम के सभी प्रावधानों द्वारा देय कर की राशि के लिए लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए. -
(क) 'म्युचुअल फंड' धारा 10 के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड का मतलब है;
(ख) 'ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड "का मतलब है,
(I) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए यूनिट स्कीम, 1964; और
(Ii) निवेश योग्य धन ऐसे फंड की कुल आय का पचास से अधिक प्रतिशत की सीमा तक घरेलू कंपनियों में इक्विटी शेयरों के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, जहां इस तरह के फंड:
फंड की इक्विटी हिस्सेदारी का प्रतिशत उद्घाटन और समापन आंकड़े के मासिक औसत की वार्षिक औसत के संदर्भ में अभिकलन जाएगी;
(ग) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मतलब है. '.'

