पंजीकरण कार्यालयों
भाग बारहवीं
पंजीकरण कार्यालयों और अधिकारियों और फीस
पंजीकरण कार्यालयों.
609. केन्द्र सरकार उचित समझे (1) इस अधिनियम के तहत कंपनियों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए, ऐसे स्थानों पर कार्यालयों होगी.
(2) केन्द्रीय सरकार इस तरह के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता है, और इस तरह के अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक रजिस्ट्रार यह इस अधिनियम के तहत कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक सोचता है, और अपने कर्तव्यों के संबंध में नियमों कर सकता है.
(3) इस धारा के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की वेतन केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा.
(4) केन्द्रीय सरकार के एक सील या के लिए आवश्यक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए तैयार हैं, या कंपनियों के पंजीकरण, साथ जुड़े होने के जवानों प्रत्यक्ष कर सकते हैं.
किसी भी कार्य के रजिस्ट्रार को या द्वारा किया जा करने के लिए निर्देशित इस अधिनियम के द्वारा होता है जब भी केन्द्र सरकार अन्यथा निर्देशन तक (5), यह, कंपनियों या संयुक्त स्टॉक कंपनियों के मौजूदा रजिस्ट्रार को या द्वारा किया जाएगा, या उसकी अनुपस्थिति में , को या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के व्यक्ति से समय के लिए अधिकृत किया जा रहा हो सकता है:
मौजूदा रजिस्ट्री कार्यालयों या इनमें से किसी के संविधान में फेरबदल केन्द्र सरकार की घटना में, किसी भी तरह के अधिनियम के पंजीकृत कार्यालयों की स्थानीय स्थिति के संदर्भ में, करने के लिए या द्वारा इस तरह के अधिकारी और ऐसी जगह पर किया जाएगीः केन्द्र सरकार के रूप में संबंधित कंपनियों को नियुक्त कर सकता.

