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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 608

कमीशन के रूप में प्रावधानों की व्याख्या

धारा

धारा संख्या

608

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - भारत के बाहर निगमित कंपनियाँ

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

कमीशन के रूप में प्रावधानों की व्याख्या

कमीशन के रूप में प्रावधानों की व्याख्या

कमीशन के रूप में प्रावधानों की व्याख्या.

608.   संबंधित कंपनी इस अधिनियम के अर्थ के भीतर एक कंपनी को दिया गया था, तो (1) किसी भी दस्तावेज़ में, या भारत के बाहर निगमित कंपनी की डिबेंचर जनता के लिए बिक्री के लिए पेशकश कर रहे हैं किसी भी शेयर,,, द्वारा समझा गया होता है जिसके द्वारा कहां की पुण्य धारा 64 कंपनी द्वारा जारी एक सूची होने के लिए, उस दस्तावेज़ सदस्यता के लिए इस तरह के शेयर या डिबेंचर की पेशकश कंपनी द्वारा जारी एक सूची होने के लिए, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा.

(2) सदस्यता या जिसका साधारण व्यापार यह मूलधन के रूप में या एजेंट के रूप में, चाहे वह शेयर या डिबेंचर खरीदने या बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए बिक्री के लिए शेयरों या डिबेंचरों का एक प्रस्ताव, उद्देश्यों के लिए जनता के लिए एक प्रस्ताव नहीं समझा नहीं की जाएगी इस भाग की.

(3) इस भाग में, अभिव्यक्ति "विवरणिका", "शेयर" और "डिबेंचर" इस ​​अधिनियम के तहत शामिल एक कंपनी के संबंध में प्रयोग किया जाता है जब के रूप में एक ही अर्थ है.
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