जहां आस्तियों का अंतरण न हो वहां आय का अंतरण
अध्याय 5
अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित है
जहां आस्तियों का अंतरण न हो वहां आय का अंतरण
60. ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को अंतरण चाहे वह प्रतिसंहरणीय हो या न हो और चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात् किया गया हो, के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जहां उन आस्तियों का जिससे आय प्राप्त होती है, अंतरण न हो, अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी।
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

