आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 60

जहां आस्तियों का अंतरण न हो वहां आय का अंतरण

धारा

धारा संख्या

60

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित है अध्याय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

जहां आस्तियों का अंतरण न हो वहां आय का अंतरण

जहां आस्तियों का अंतरण न हो वहां आय का अंतरण

अध्याय 5

अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित है

जहां आस्तियों का अंतरण न हो वहां आय का अंतरण

60. ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को अंतरण चाहे वह प्रतिसंहरणीय हो या न हो और चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात् किया गया हो, के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जहां उन आस्तियों का जिससे आय प्राप्त होती है, अंतरण न हो, अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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