धारा 10कक का संशोधन
धारा 10कक का संशोधन
6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (9) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2015 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
"(10) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत किया जाता है और उसे मंजूर किया जाता है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उस विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।"।
[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014]

