आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 6

रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि

धारा

धारा संख्या

6

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

बीमांकक अधिनियम, 2006

वर्ष

रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि

रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि

6. (1) निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार होगा, अर्थात्—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो नियुक्त दिवस से ठीक पूर्व एक्चुअरियल सोसायटी का एसोसिएट या फेलो (मानद फेलो सहित) था;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जिसने एक्चुअरियल सोसायटी द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उक्त संस्था द्वारा निर्दिष्ट या परिषद द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, सिवाय ऐसे व्यक्ति के जो भारत का स्थायी निवासी न हो;

(ग) कोई भी व्यक्ति, जिसने संस्थान की सदस्यता के लिए निर्दिष्ट ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और ऐसा प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, जैसा निर्दिष्ट किया जाए;

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसने भारत के बाहर ऐसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और ऐसा अन्य प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थान की सदस्यता के लिए निर्दिष्ट परीक्षा और प्रशिक्षण के समतुल्य निर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि इस उप-धारा में उल्लिखित किसी भी वर्ग से संबंधित ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास नहीं करता है, के संबंध में केन्द्रीय सरकार या परिषद, सार्वजनिक हित में, ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकती है, जैसा वह आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) उप-धारा (1) के वाक्यांश (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति, बिना किसी प्रवेश शुल्क के भुगतान के, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करा सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के वाक्यांश  (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित किसी भी वर्ग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का नाम, निर्दिष्ट विधि से आवेदन किए जाने और स्वीकृत किए जाने पर तथा ऐसे निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर, रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

(4) परिषद, उप-धारा (1) के वाक्यांश  (क) में उल्लिखित वर्ग से संबंधित सभी व्यक्तियों के नाम, नियुक्त दिवस से पूर्व रजिस्टर में प्रविष्ट कराए जाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक ऐसे सभी कदम उठाएगी।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यदि परिषद की यह राय है कि किसी व्यक्ति ने एक्चुअरी के पेशे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो परिषद उसे मानद फेलो सदस्यता प्रदान कर सकती है और तत्पश्चात् परिषद ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करेगी; परंतु ऐसा व्यक्ति संस्थान के किसी भी निर्वाचन या बैठक में कोई मतदान अधिकार नहीं रखेगा और उससे संस्थान को कोई भी शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

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