आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 57

कटौतियां

धारा

धारा संख्या

57

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

कटौतियां

कटौतियां
कटौती.
51 57.सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य अर्थात् निम्नलिखित कटौती, बनाने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -
लाभांश के मामले में (मैं) 52 [या प्रतिभूतियों पर ब्याज], ऐसे लाभांश को साकार करने के उद्देश्य के लिए एक बैंकर या किसी भी अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक के माध्यम से भुगतान किसी भी उचित राशि 52A की ओर से [या ब्याज] निर्धारिती;
             53 [(आइए) प्रकृति की आय के मामले में अब तक सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय कर के दायरे में है जो धारा 2 के खंड (24), कटौतियों के उपखंड (एक्स) में निर्दिष्ट धारा 36 की उप - धारा के खंड के प्रावधानों (VA) (1) के अनुसार, हो सकता है;]
(Ii) प्रकृति की आय के मामले में खंड (द्वितीय) और में निर्दिष्ट (iii) की उपधारा (2) धारा 56 की, कटौती, अब तक हो सकता है, के रूप में उपखंड के प्रावधानों के अनुसार धारा 30, धारा 31 और (ii) खंड (क) और खंड (ग) 54 ​​[उप वर्गों (1) 55 [***] और (2)] धारा 32 और के प्रावधानों के अधीन की 56 [ खंड 38];
             57 [(आईआईए) परिवार पेंशन, तैंतीस और ऐसी आय या जो भी कम हो बारह हजार रुपए, का प्रतिशत एक तिहाई के बराबर राशि की कटौती की प्रकृति में आय के मामले में.
                         . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, "परिवार पेंशन" के प्रयोजनों उसकी मौत की घटना में किसी कर्मचारी के परिवार से संबंधित एक व्यक्ति के लिए नियोक्ता द्वारा देय एक नियमित रूप से मासिक राशि का मतलब है;]
            (Iii) किसी भी अन्य व्यय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा) से बाहर रखा या ऐसी आय बनाने या कमाने के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च:
58 [खंड (i) या खंड (ग) में निहित कुछ नहीं (एक) या खंड में निर्दिष्ट आय की गणना में लागू नहीं होगी उपधारा के खंड (एए) या ​​खंड (एबी) (1) में खंड 115A के एक निर्धारिती के मामले में एक विदेशी कंपनी जा रहा है.]
59 व्याख्या -. [वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1989/01/04.]

 

51 23-12-1974 दिनांकित भी सर्कुलर नंबर 156, पत्र [एफ देखें सं 14/9/65-IT (एआई)], 22-9-1965 दिनांकित निर्देश सं 460 (अर्क) F.No. 168/3/72-IT (ऐ), पत्र [F.No., 1972/04/10 दिनांकित 8/2/68-IT (एआई)], सर्कुलर नंबर 25 (LXVII-8) डी, 1955/07/06 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 594, 18-10-1968 दिनांकित 27-2-1991 दिनांकित और 30-3-1993 सर्कुलर नं 648,.
52.वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
                         52A.      वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
५३.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
54 एवजी के लिए "उप वर्गों (1) और (2)" कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1986 से प्रभावी 1971/01/04.
55 दत्ताजी ", (1 ए)" HTE कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04.
56Ibid, "खंड 34 और 38" के लिए एवजी.
57 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
58 वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1989/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, 1976/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1976, द्वारा सम्मिलित रूप परंतुक, के रूप में नीचे खड़ा था:
"खंड (मैं) या खंड में निहित कुछ नहीं (iii) एक विदेशी कंपनी होने के नाते, एक निर्धारिती के मामले में लाभांश के माध्यम से आय की गणना में लागू नहीं होगी."
५९.पहले अपनी चूक के लिए, स्पष्टीकरण के रूप में नीचे खड़ा था:
'स्पष्टीकरण इस अनुभाग और धारा 58 के प्रयोजनों. के लिए, "विदेशी कंपनी" खंड 80B में के रूप में एक ही अर्थ होगा.'
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