आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54ड़क

दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कुछ मामलों में प्रभारित न किया जाना

धारा

धारा संख्या

54ड़क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कुछ मामलों में प्रभारित न किया जाना

दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कुछ मामलों में प्रभारित न किया जाना
10 में निवेश के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं लंबी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर [पूंजी लाभ 11 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों].
12 54EA.             (1) पूंजी लाभ के लिए एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण (ताकि मूल संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में इसके बाद की जा रही तबादला पूंजी परिसंपत्ति) से उत्पन्न होती है और निर्धारिती छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी समय है, जहां इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद, पूरे या में से किसी में शुद्ध विचार के किसी भी हिस्से का निवेश 13 [बांड, डिबेंचर, एक सार्वजनिक कंपनी के शेयरों या धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट किसी भी म्युचुअल फंड की यूनिटों,] निर्दिष्ट 14 सरकारी राजपत्र (इसके बाद इस खंड में ऐसी संपत्ति के रूप में भेजा में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में बोर्ड द्वारा 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों]), पूंजीगत लाभ, इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी कि कहने के लिए है -
की लागत अगर (एक) 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] मूल संपत्ति के संबंध में शुद्ध विचार से भी कम नहीं है, इस तरह के पूंजी लाभ की पूरी धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा;
(ख) की लागत यदि 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] मूल संपत्ति के संबंध में शुद्ध विचार, पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के अधिग्रहण की लागत के रूप में उसी अनुपात लाभ के रूप में पूंजी लाभ का इतना से भी कम है 15 शुद्ध विचार करने के लिए भालू [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा.
(2) जहां 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] उनके अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय पैसे में स्थानांतरित या (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) परिवर्तित कर रहे हैं, मूल के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि परिसंपत्ति ऐसी की लागत के आधार पर धारा 45 के तहत आरोप नहीं 15 (ख) उप - धारा (1) के "सिर के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा खंड (क) या खण्ड के रूप में प्रदान [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] पूंजीगत लाभ ", जिसमें पिछले वर्ष की लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति से संबंधित 15 पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] तबादला या परिवर्तित कर रहे हैं.
स्पष्टीकरण -. मूल संपत्ति हस्तांतरित और निर्धारिती किसी में मूल संपत्ति के संबंध में पूरे या शुद्ध विचार के किसी भी हिस्से का निवेश करता है, जहां एक मामले में 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] और ऐसे निर्धारिती की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम लेता है इस तरह 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों], वह (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) बदल दिया है करने के लिए इस तरह समझा जाएगा 15 ऐसे ऋण या अग्रिम लिया जाता है, जिस पर तारीख पर पैसे में [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों].
की लागत कहाँ (3) 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों] खंड के प्रयोजनों (एक) या के लिए ध्यान में रखा गया है खंड (ख) उप - धारा (1), इस तरह लागत के संदर्भ में एक छूट की अनुमति नहीं होगी धारा 88 के तहत.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
किसी भी संबंध में (एक) "लागत", 15 [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों], ऐसे में निवेश की गई राशि का मतलब है 15 प्राप्त या मूल संपत्ति के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित शुद्ध विचार से बाहर [निर्दिष्ट प्रतिभूतियों];
(ख) "शुद्ध विचार", एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए व्यय से कम के रूप में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित का मतलब इस तरह के हस्तांतरण.
  

 

10 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा डाला धारा 54EA और 54EB 1996/01/10.
            प्र।11.        आयकर (संशोधन) द्वारा "निर्दिष्ट बांड या डिबेंचर" के लिए एवजी अधिनियम, 1997, wref 1996/01/10.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
            प्र.13.         आयकर (संशोधन) द्वारा "बांड, डिबेंचर या धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट किसी भी म्युचुअल फंड की यूनिटों," अधिनियम, 1997, wref लिए एवजी1996/01/10.

आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.

            प्र.15.             आयकर (संशोधन) द्वारा "निर्दिष्ट बांड या डिबेंचर" के लिए एवजी अधिनियम, 1997, wref 1996/01/10.
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