आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54ड़

पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभों का कुछ दशाओं में प्रभारित न किया जाना

धारा

धारा संख्या

54ड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभों का कुछ दशाओं में प्रभारित न किया जाना

पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभों का कुछ दशाओं में प्रभारित न किया जाना

1 [पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं.

54E. (1) पूंजी लाभ एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति (ताकि मूल संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में इसके बाद की जा रही तबादला पूंजी परिसंपत्ति) नहीं किया जा रहा एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण, से उत्पन्न होती है, और निर्धारिती अवधि के भीतर है, जहां छह महीने के इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद, निवेश या जमा 2 किसी भी निर्दिष्ट परिसंपत्ति (नई परिसंपत्ति के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इस तरह निर्दिष्ट परिसंपत्ति जा रहा है इसके बाद) में [पूरी या शुद्ध विचार के किसी भी भाग], पूंजी लाभ होगा कहना है कि इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार के साथ निपटा जाना -

नई संपत्ति की लागत से भी कम नहीं है अगर (एक) 3 मूल संपत्ति के संबंध में [शुद्ध विचार], इस तरह के पूंजी लाभ के पूरे के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 ;

(ख) नई परिसंपत्ति की कीमत से कम है तो 3 पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के अधिग्रहण की लागत के रूप में उसी अनुपात लाभ के रूप में पूंजी लाभ के मूल संपत्ति के संबंध में [शुद्ध विचार], इतना करने के लिए नई संपत्ति भालू 4 [शुद्ध विचार] के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 .

स्पष्टीकरण 1: 5 [इस उप - धारा, "निर्दिष्ट संपत्ति" के प्रयोजनों के लिए इसका मतलब है,

(क) मूल परिसंपत्ति मार्च, 1979 के 1 दिन पहले तबादला, अर्थात् निम्नलिखित संपत्ति के किसी भी है, जहां एक मामले में: -]

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के (मैं) प्रतिभूतियों;

सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित (द्वितीय) बचत प्रमाण पत्र के रूप में;

(Iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में इकाइयों भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित किया;

(Iv) उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट डिबेंचर अनुभाग 80L ;

जनता के लिए जारी किए जाते हैं या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), और अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं जो किसी भी भारतीय कंपनी में (वी) के शेयरों में 6 [ , ऐसे शेयरों में निवेश] मार्च, 1978 के 1 दिन पहले बना है जहां;

6 [(VA) इक्विटी ऐसे शेयरों में निवेश फरवरी, 1978 के 28 वें दिन के बाद किया जाता है, जहां राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों;]

(Vi) भारत के कानून के स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक, या किसी भी सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक के रूप में परिभाषित के साथ कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा ) अधिनियम, 1959 (1959 का 38), या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, कि कहने के लिए है, किसी भी इसी नया बैंक बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), या किसी की धारा 3 के तहत गठित सहकारी सोसायटी (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे;

1 [मूल परिसंपत्ति फरवरी, 1979, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड की 28 वीं प्र के बाद सौंप दिया है, जहां एक मामले में (ख) सरकारी राजपत्र * में इस संबंध में सूचित कर सकते हैं.]

2 [स्पष्टीकरण 2: "राजधानी के पात्र मुद्दा" (3) की उप - धारा में उसे सौंपे अर्थ होगा अनुभाग 80CC .

स्पष्टीकरण 3: एक निर्धारिती निवेश किया है करने के लिए नहीं माना जाएगा 3 निर्धारिती है जब तक स्पष्टीकरण का 1, [खंड (क) के उपखंड (VA) में निर्दिष्ट किसी भी इक्विटी शेयरों में पूरे या शुद्ध विचार के किसी भी भाग] (4) की उपधारा में निर्दिष्ट करने के लिए सदस्यता या ढंग से शेयर खरीद लिए खंड 80CC ]

स्पष्टीकरण 4 [4I: किसी भी नए संपत्ति के संबंध में "लागत", में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है 5 स्पष्टीकरण 1 के खंड (क)] के [उपखंड (छठी), इस तरह जमा की गई राशि का मतलब है.

1 [स्पष्टीकरण 5: "शुद्ध विचार", एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के संबंध में प्राप्त विचार का पूरा मूल्य का मतलब है या व्यक्ति के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित] पूर्ण और विशेष रूप से किए गए खर्च से कम के रूप में संपत्ति इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में.]

2 [(1 ए) जहां अप्रैल के 27 दिन, 1978 के बाद निर्धारिती जमा 6 में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है किसी भी नए संपत्ति में मूल परिसंपत्ति की [पूरी या सम्मान में शुद्ध विचार के किसी भी भाग], 5 [उप खंड (vi) (क)] उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण का 1 के खंड की, निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं जब तक 1), इस तरह के नए परिसंपत्ति की लागत कि उपधारा के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा, अर्थात्: -

(क) निर्धारिती जमा के साथ साथ प्रस्तुत, बैंक या सहकारी समिति को लिखित में एक घोषणा ने कहा, में करने के लिए भेजा 5 प्रभाव के लिए, इस तरह जमा किया जाता है, जिसके साथ [उपखंड (vi)] निर्धारिती जमा किया जाता है की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम नहीं लगेगा कि;

(ख) निर्धारिती मूल संपत्ति के हस्तांतरण या आयकर अधिकारी, एक प्रतिलिपि की अनुमति दी द्वारा किए जाने वाले ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर प्रभावित था जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय की वापसी के साथ साथ प्रस्तुत (क) विधिवत नहीं उप एजेंट, एजेंट या ऐसी सहकारी समिति के रैंक इसी के ऐसे बैंक या किसी अधिकारी के मैनेजर के पद से नीचे एक अधिकारी द्वारा सत्यापित खंड में निर्दिष्ट घोषणा की.]

2 [(1 बी) जहां उपधारा (1 ए) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, कि उपधारा में निर्दिष्ट नई संपत्ति की लागत उपधारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाता है (1), निर्धारिती, इस तरह के जमा होने की तिथि से गिना तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, (अधिकारी का प्रमाण पत्र उप खंड के खंड (ख) में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा 1.ए) निर्धारिती तीन साल की अवधि के दौरान इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि प्रभाव के लिए.]

(2) नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) का तबादला, या बदल जाती है, मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि के तहत आरोप नहीं धारा 45 (ए) या ​​खंड में प्रदान के रूप में इस तरह के नए संपत्ति की लागत के आधार पर, जैसा भी मामला हो सकता है, उप खंड के खंड (1) के सिर "पूंजीगत लाभ" संबंधित तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा नई संपत्ति हस्तांतरित या बदल जाती है जिसमें टी वह पिछले साल से कम अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) पैसे में.]

1 [स्पष्टीकरण: कहां अप्रैल, 1978 के 27 वें दिन के बाद निर्धारिती जमा 2 में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है किसी भी नए संपत्ति में मूल परिसंपत्ति की [पूरी या सम्मान में शुद्ध विचार के किसी भी भाग] 3 [उपखंड (vi) खंड (क)] नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 की उप - धारा (1), और इस तरह के निर्धारिती इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम लेता है, वह (अन्यथा हस्तांतरण द्वारा की तुलना में) इस तरह के जमा बदल दिया है समझा जाएगा ऐसे ऋण या अग्रिम लिया जाता है, जिस पर तारीख पर monev में.]

4 [(3) कहां मूल संपत्ति के हस्तांतरण ANV कानून या के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के रास्ते से है पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार का पूरा मूल्य निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है, जहां जैसा भी मामला हो, और इस तरह के अधिग्रहण के लिए सम्मानित किया गया मुआवजा या, विचार का पूरा मूल्य तो निर्धारित या अनुमोदित किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया है, तो, के तहत अभिकलन पूंजी लाभ, का इतना धारा 48 असमायोजित राजधानी के रूप में निर्दिष्ट इस उप - धारा में मुआवजा या विचार (इसके बाद से वृद्धि के कारण के रूप में है, तो के रूप में प्राप्त विचार का पूरा मूल्य के रूप में बढ़ा हुआ मुआवजा या विचार लेने या इस तरह के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित द्वारा लाभ) करेगा, निर्धारिती है, तो अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त होने की तारीख के बाद या छह महीने की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त ध्यान, निवेश या पूरे जमा या ऐसी अतिरिक्त मुआवजा या विचार के किसी भी भाग किसी भी निर्दिष्ट संपत्ति में (इसके बाद प्रासंगिक संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में), निम्नलिखित तरीके से निपटा जाना, कि, कहने के लिए है -

प्रासंगिक संपत्ति की लागत अतिरिक्त मुआवजा या विचार से भी कम नहीं है अगर (एक), असमायोजित पूंजी लाभ के पूरे के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 ;

(ख) प्रासंगिक संपत्ति की लागत अतिरिक्त मुआवजा या विचार से भी कम है, तो असमायोजित पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के लिए प्रासंगिक संपत्ति भालू के अधिग्रहण की लागत के रूप में उसी अनुपात लाभ के रूप में असमायोजित पूंजी लाभ का इतना अतिरिक्त मुआवजा या विचाराधीन शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 .

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

(मैं) "अतिरिक्त मुआवजा" (2) की उप - धारा को स्पष्टीकरण का (1) खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा धारा 54 ; '

(Ii) "अतिरिक्त ध्यान", किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके लिए विचार के हस्तांतरण के संबंध में, से बढ़ाकर के रूप में इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार की राशि के बीच अंतर का मतलब किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य अधिकार और ऐसी वृद्धि नहीं किया गया था अगर देय हो गया होता, जो ध्यान की राशि;

 किसी भी प्रासंगिक संपत्ति के संबंध में (तीन) "लागत", में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है 1 उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण का 1 [खंड (क) के उपखंड (vi)] (1), इस तरह की राशि का मतलब जमा,

 2 [(IIIA) "निर्दिष्ट परिसंपत्ति" का मतलब है,

(क) किसी भी अतिरिक्त मुआवजा या मार्च, 1979, संपत्ति के किसी भी उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में निर्दिष्ट के 1 दिन पहले प्राप्त अतिरिक्त ध्यान के संबंध में (1).

(ख) फरवरी, 1979 के 28 वें दिन बाद प्राप्त किसी भी अतिरिक्त मुआवजा या अतिरिक्त विचार करने के संबंध में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 (1) (ख) खंड में निर्दिष्ट;]

(Iv) किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या निर्धारित या केन्द्र सरकार या द्वारा अनुमोदित के रूप में किसी भी पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के लिए किसी भी पूंजी परिसंपत्ति का या विचार के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजे की अन्य प्राधिकारी द्वारा वृद्धि के कारण पूंजी लाभ भारतीय रिजर्व बैंक के तहत अभिकलन के रूप में पूंजी लाभ के पूरा करने के लिए भालू के रूप में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का इतना होना समझा जाएगा धारा 48 के रूप में तो पूरा मूल्य के रूप में बढ़ा हुआ मुआवजा या विचार लेने के द्वारा प्राप्त या स्थानांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार की, मुआवजा या विचार के लिए अतिरिक्त मुआवजा या विचार भालू की राशि के रूप में एक ही अनुपात के रूप में इतना बढ़ाया.

(4) प्रासंगिक परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) का तबादला, या बदल जाती है, मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि के तहत आरोप नहीं धारा 45 जैसा भी मामला हो खण्ड या या के रूप में प्रदान ऐसे प्रासंगिक संपत्ति की लागत के आधार पर, खंड (ख), उप - धारा (3) के सिर "पूंजीगत लाभ के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा "पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) प्रासंगिक संपत्ति हस्तांतरित, या बदल जाती है, जिसमें पिछले वर्ष की अल्पावधि पूंजी संपत्ति के अलावा और राजधानी की संपत्ति से संबंधित.

स्पष्टीकरण: कहां अप्रैल, 1978 के 27 वें दिन के बाद निर्धारिती जमा, पूरे या अतिरिक्त मुआवजा या किसी भी पैन, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रासंगिक संपत्ति में (3) उपधारा में निर्दिष्ट अतिरिक्त ध्यान, में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है 1 उप नीचे दिये गये स्पष्टीकरण का 1 [खंड (क) के उपखंड (vi)] - धारा (1), और इस तरह के निर्धारिती इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम लेता है, वह समझा जाएगा ऐसे ऋण या अग्रिम लिया जाता है, जिस पर तारीख पर पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण द्वारा की तुलना में) इस तरह के जमा बदल दिया है.

जैसा भी मामला हो (5) निर्धारिती जमा पूरे या अतिरिक्त मुआवजा के किसी भी भाग या,, अतिरिक्त ध्यान उपधारा में निर्दिष्ट कहाँ (3) किसी भी प्रासंगिक संपत्ति में, में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है 1 [उप खंड (vi) वे जमा करने के संबंध में लागू के रूप में (1), उप वर्गों (1 ए) के प्रावधानों और (1 बी) ऐसे जमा करने के संबंध में लागू नहीं होगी (एक)] उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खंड की कहा उप वर्गों में करने के लिए भेजा.

(6) कहाँ में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की कीमत 3 उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण का 1 [खंड (क) के उपखंड (VA)] (1) खंड के प्रयोजनों (एक) या के लिए ध्यान में रखा जाता है खंड (ख) उप - धारा (1) या खंड (क) या खंड (ख) उप - धारा (3), इस तरह लागत के संदर्भ में कटौती के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी अनुभाग 80CC ]

 

1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1 -4-1978.

प्र.20. "पूरा ध्यान का मूल्य या तत्संबंधी प्राप्त किसी भी भाग या इस तरह के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित" वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 1979/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा, "पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या एकत्रित" के लिए एवजी.

(4) वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा, "इस तरह के विचार का पूरा मूल्य" के लिए एवजी.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा -: "इस उप - धारा और उपधारा के प्रयोजनों के लिए (3), 'निर्दिष्ट संपत्ति' अर्थात् निम्नलिखित संपत्ति के किसी भी, इसका मतलब है" के लिए एवजी. इससे पहले italicised शब्द वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1978/01/04.

प्र.6. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.

(3) में निर्दिष्ट किसी इक्विटी शेयरों में considration या उसके किसी भाग का पूरा मूल्य "के लिए एवजी

वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा खंड (VA) " 1979/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा "2" के लिए renumbered 1978/01/04.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "खंड (vi)" के लिए एवजी 1979/01/04.

प्र.6. 1979 वित्त अधिनियम द्वारा, "पूरा ध्यान का मूल्य या तत्संबंधी प्राप्त किसी भी भाग या transler का एक परिणाम के रूप में acruing लिए एवजी

कोई जीएसआर 388 (ई) अधिसूचना देखें,, खंड 1 1980 संस्करण., पीपी 298-300 परिपत्र चुंगी लगानेवाला के प्रत्यक्ष कर में, 22-6-1979 reoroduce दिनांकित.

1 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.

प्र.20. "पूरा ध्यान का मूल्य या तत्संबंधी प्राप्त ANV हिस्सा या स्थानांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित" वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 1979/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा, "खंड (vi)" के लिए एवजी.

(4) उपखंड (3) (6) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित करने के लिए 1978/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "खंड (vi)" के लिए एवजी 1979/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा डाला.

(3) 1979 वित्त अधिनियम द्वारा, "खंड (VA)" के लिए एवजी

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट